नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) ने असशस्त्र बलों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने पहले से लागू एक नियम को खत्म करने के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दी है, जो सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए राहत देने वाला फैसला है.


क्या कहता है नियम?


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जिस नियम को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, उसके अनुसार, सशस्त्र बलों के कर्मियों को आवास भत्ते (House Rent Allowance) के वास्ते योग्य होने के लिए ‘नो एकोमोडेशन’ प्रमाण पत्र (No Accommodation Certificate) देना अनिवार्य था. 


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रक्षा मंत्रालय का बयान


रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि सशस्त्र बलों के जिन कर्मियों को सरकारी आवास (Government House) अलॉट नहीं हुआ है, उन्हें अब एनएसी के बिना एचआरए मिल सकेगा. 


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क्या है प्रक्रिया?


वर्तमान नीति (Current Policy) के तहत सशस्त्र बल के कर्मियों को एनएसी जारी करने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है और एचआरए की प्रक्रिया पूरी होने में कई दिन लगते हैं. लेकिन अब सरकार के फैसले के बाद कर्मियों को राहत मिलने वाली है.


(इनपुट - भाषा)


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