अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला आज नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बड़ी बातें
Arvind Kejriwal Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल चुने हुए सीएम हैं, कोई आदतन अपराधी नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे सकता है.
Arvind Kejriwal News: सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है कि वह दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे सकता है. हालांकि, मंगलवार को अदालत ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 'आदतन अपराधी' नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल सीएम हैं और यह चुनाव का मौसम है. उनके चुनाव प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं. केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि सीएम अभी रोज 10 फाइलें साइन करते हैं. केजरीवाल ने अदालत को भरोसा दिया कि अंतरिम जमानत मिलने पर वह कोई फाइल साइन नहीं करेंगे. SC ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से साफ करने को कहा है कि PMLA की धारा 19 के तहत, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कैसे सही है. अदालत ने कहा कि किसी को गिरफ्तार करते समय या रिमांड पर लेते समय उसकी जरूरत को साबित करना एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की. अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के हाथों अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के सभी अपडेट्स देखिए.
Arvind Kejriwal News: सुप्रीम कोर्ट में आज क्या-क्या हुआ?
2.34 PM: जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर यह मामला खत्म हो जाता है, तो हम आपको परसों की तारीख देंगे. अगर यह संभव नहीं हुआ तो हम इसे अगले सप्ताह में किसी समय के लिए टाल देंगे. अगला सप्ताह बहुत मुश्किल होने वाला है.
02.30 PM: जस्टिस खन्ना ने ईडी के वकील से कहा, आपको याचिकाकर्ता की संलिप्तता का पता 12 नवंबर 2022 को चला और अगर कोई Quid pro quo या घूस होती तो आपको पता लग जाती. ASG ने कहा कि रिमांड के लिए हमें जांच की जरूरत होती है और सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकते. हमें और मटेरियल चाहिए था.
02.22 PM: ASG एसवी राजू अब विजय नायर से जुड़े दस्तावेज पढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा, 'विजय नायर न तो आबकारी विभाग, न ही दिल्ली सरकार का हिस्सा था. इसके बावजूद उसे सीएम के घर के सामने, कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोते के बंगले में रहने दिया गया. ASG राजू ने के. कविता, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विजय नायर को लेकर गवाहों के बयान पढ़े.
2.19 PM: दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब आबकारी नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है.
02.15 PM: एसजी मेहता ने कहा कि उनके (केजरीवाल) पास कोई मंत्रालय नहीं है, कोई विभाग नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है. सिंघवी ने कहा कि 'मैं यह बयान दे रहा हूं कि किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे, लेकिन एलजी को सरकार के अन्य अधिकारियों द्वारा ली गई किसी भी अनुमति से इनकार नहीं करना चाहिए.'
02.10 PM: जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम इस आधार पर आगे नहीं बढ़ रहे कि वे नेता हैं या नहीं. हर व्यक्ति के साथ कुछ खास या असाधारण परिस्थितियां होंगी. हम इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या चुनाव को देखते हुए अपवाद की जरूरत है. हम यह नहीं कह रहे कि नेताओं के लिए अलग कानून होना चाहिए.
02.05 PM: सुप्रीम कोर्ट की बेंच फिर बैठ गई है. मामले में सुनवाई दोबारा शुरू हुई. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस दीपांकर दत्ता के एक फैसले का जिक्र किया. जस्टिस खन्ना ने कहा कि 'यह निर्णय दोषसिद्धि से संबंधित है. हमारे पास बहुमत का मत है. दोषसिद्धि से कुछ परिणाम निकलते हैं, जो अलग होते हैं.' जस्टिस दत्ता ने कहा, 'बहुमत ने माना कि अपरिवर्तनीय परिणामों को ध्यान में रखना होगा. उन्हें (अफजाल अंसारी) सांसद के रूप में अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी गई.'
1.10 PM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने अंतरिम जमानत के मसले पर दोनों पक्षों को सुन लिया है. दोपहर 2 बजे अदालत ASG एसवी राजू को सुनेगी.
1.06 PM: SC ने कहा कि वह अंतरिम जमानत पर इसलिए विचार कर रहा है क्योंकि चुनाव का वक्त है. कोर्ट ने कहा कि सवाल जनहित का है, हम नहीं चाहते कि इस दौरान सरकार का कामकाज प्रभावित हो. सिंघवी ने दलील दी कि मैं ये बयान देने को तैयार हूं कि अंतरिम जमानत पर रहने के दौरान केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे. पर शर्त ये है कि LG फिर किसी काम को इस आधार पर न रोके कि मैंने उस फाइल पर दस्तखत नहीं किए हैं.
01.03 PM: एसजी मेहता ने कहा, 'वह जेल में हैं, उन्हें अपने अधिकार छोड़ने होंगे.... एक विधायक या नेता के रूप में उनके जो भी अधिकार हों. बिना विभाग के मंत्री होना कोई सम्मान की बात नहीं है.' एसजी ने कहा कि 'उन्हें सिर्फ इसलिए रिहा करना कि वह एक राजनेता हैं, सही मिसाल नहीं है. उन्होंने बिना किसी पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री बनना चुना और यह कुछ लोगों को सुविधा देने के लिए किया गया है. यदि जमानत की अनुमति दी जाती है तो क्या यह याचिका स्वीकार होने पर अपरिवर्तनीय नहीं हो जाएगी?' जस्टिस खन्ना ने कहा कि 'नहीं... नहीं... अपरिवर्तनीय नहीं.'
12.58 PM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'जॉर्ज फर्नांडिस ने जेल से चुनाव लड़ा और इतने भारी मतों के अंतर से जीते कि यह भारतीय चुनावों में सबसे बड़ा था.'
12.57 PM: एसजी मेहता ने कहा, 'वह (केजरीवाल) कहते हैं कि लोकतंत्र मूल ढांचा है और मेरा मूलभूत अधिकार है, लेकिन वह तो भोजन का अधिकार भी है. जेलों में बड़ी संख्या में लोग सड़ रहे हैं. क्या आम आदमी के अधिकार कमतर हैं? पहले यह दिल्ली चुनाव की बात थी, अब वह पंजाब चुनाव की बात करते हैं. राजनेताओं को अलग श्रेणी में मत रखिए. कई मैनेजिंग डायरेक्टर्स जेल में हैं, वे भी कह सकते हैं कि कंपनी दिवालिया हो जाएगी और अंतरिम जमानत मांग सकते हैं.'
12.55 PM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर देश में चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता. सिंघवी ने कहा कि वे एक बयान देंगे कि मैं (केजरीवाल) कोई फाइल साइन नहीं करूंगा. इसपर एसजी मेहता ने कहा कि केजरीवाल पहले से ही किसी फाइल पर साइन नहीं करते हैं. सिंघवी ने कहा, 'मेरे फाइल साइन किए बिना सरकार कैसे चल सकती है? मैं हर रोज 10 फाइलों पर साइन कर रहा हूं और बिजनेस रूल्स के ट्रांजेक्शंस देखता हूं. मैं बयान दे रहा हूं कि मैं कोई फाइल साइन नहीं करूंगा.'
12.50 PM: जस्टिस खन्ना ने केजरीवाल के वकील से पूछा, 'मान लीजिए हम आपको रिहा कर देते हैं और आपको चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति मिल जाती है, आप अपने आधिकारिक कर्तव्यों को भी निभाएंगे... इसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं.' सिंघवी ने कहा कि पूरा देश मुझे (केजरीवाल) देख रहा होगा, खासतौर पर ईडी. जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि अगर हम आपको रिहा करते हैं तो आप आधिकारिक कर्तव्यों को नहीं निभाएंगे.
12.47 PM: अब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रख रहे हैं. उन्होंने कहा, 'ओडिशा के शिव शंकर दास का मामला देखिए. जमानत इस शर्त पर दी गई थी कि वे प्रचार नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने वह शर्त खारिज कर दी. फिर चंद्रबाबू नायडू आए जिनका मामला कुछ ही महीने पुराना है. उसमें कहा गया कि प्रेस इंटरव्यू दिए जा सकते हैं. इस मामले में केजरीवाल को जेल में रखने के बजाय वे दिल्ली को उनकी जेल बनाना चाहते हैं.'
12.41 PM: SG तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट इस केस में केजरीवाल के रोल को भी देखे. चुनाव प्रचार के लिए वो अकेले नहीं है. अगर वो प्रचार नहीं करते तो आसमान नहीं गिर जाएगा. जो राहत आम आदमी को नहीं हासिल है, वो राजनेता को कैसे दी जा सकती है?
12.36 PM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अगर हम गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखते है, बाद में फैसला देते है तो हो सकता है कि तब तक चुनाव निकल जाए. इस तरह की असाधारण परिस्थितियों में हम अंतरिम जमानत भी देते हैं.
12.32 PM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं. ये अपने आप में असाधारण केस है. वो दिल्ली के CM है. हम इस विचार करेगे कि क्या अंतरिम जमानत दी जा सकती है. आप इस पर अपनी दलीलें रखें.' एसजी मेहता ने कहा कि 'अगर ऐसा होता है तो इसका गलत संदेश जाएगा कि किसी आरोपी को प्रचार के लिए जमानत मिल रही है! कोर्ट ने कहा कि हम समझ रहे है कि केजरीवाल ने 9 समन की अवहेलना की. आपके एतराज को हम समझ रहे है. आप अंतरिम जमानत पर दलीलें रखें.'
12.21 PM: जस्टिस खन्ना ने कहा कि चुनाव हर 5 साल में एक बार होते हैं. उन्होंने कहा कि हम अपराध में शामिल नेताओं से अलग-अलग व्यवहार नहीं करना चाहते. इसपर मेहता ने कहा अगर उन्होंने (केजरीवाल) सहयोग किया होता तो शायद उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता. अब वे कह रहे हैं कि मैं प्रचार करना चाहता हूं.
12.16 PM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के सवाल पर साढ़े 12 बजे से दलीलें सुनेगा. SG तुषार मेहता ने कोर्ट के इस सुझाव का विरोध किया. कहा - केजरीवाल की राजनैतिक हैसियत होने की वजह से, चुनाव प्रचार के लिए बेल देकर उन्हें बाकी लोगों से अलग ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता.
12.03 PM: जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ED से कहा कि आप किसी आरोपी के खिलाफ तथ्यों/सबूतों को लेकर सेलेक्टिव नहीं हो सकते. आपको सारे उपलब्ध तथ्यों को समग्रता में देखना होगा. आप उन तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो कि आरोपी (केजरीवाल) के खिलाफ नहीं है. गिरफ्तारी के वक्त आप किसी आरोपी से आर्टिकल 21 के तहत मिली उसकी आजादी छीन लेते हैं. इस लिहाज से आपको संतुलित रवैया अपनाने की जरूरत है.
11.51 AM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारे सामने साफ करें कि कैसे केजरीवाल की गिरफ्तारी PMLA के सेक्शन 19 के तहत सही है. अदालत ने कहा कि आपकी ये दलील ठीक नहीं है कि 'गिरफ्तारी का आधार' और इस सेक्शन के तहत 'किसी आरोपी को दोषी मानने का विश्वास' कर गिरफ्तार करने की वजह, दोनों अलग-अलग हो सकती है. गिरफ्तारी के वक़्त/ रिमांड लेते वक्त ये ED की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो साबित करे कि इसकी जरूरत क्यों है.
11.44 AM: कोर्ट ने साफ किया कि उसके सामने सवाल है कि क्या इस केस में PMLA में सेक्शन 19 का पालन किया गया. क्या इस केस में की गई गिरफ्तारी, इस सेक्शन के तहत जरूरी कसौटी पर खरी उतरती है?
11.35 AM: जस्टिस दत्ता ने पूछा कि अगर ऐसा मैटेरियल हो जो दोषी की ओर इशारा करता हो और कुछ मैटेरियल ऐसा हो तो गैर-दोषी बताता हो तो क्या आप उनमें से चुन सकते हैं? इसपर राजू ने कहा कि यह जांच अधिकारी के ऊपर है. जस्टिस दत्ता ने कहा कि यह आपको दोनों में संतुलना बनाना होगा. एक हिस्से को बाहर नहीं रख सकते.
11.31 AM: ईडी की तरफ से ASG एसवी राजू ने कहा, 'गिरफ्तारी के आधार और विश्वास करने के कारण एक जैसे हैं.' इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि 'नहीं, वे अलग-अलग हैं.'
11.28 AM: ईडी की ओर से ASG राजू ने कहा कि गोवा चुनाव के दौरान केजरीवाल वहां के एक 7-स्टार होटल में रुके थे. उसका कुछ खर्च ऐसे व्यक्ति ने दिया था जिसने कैश लिया. ईडी ने कहा कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित केस नहीं है.
11.23 AM: कोर्ट के पूछने पर ASG एसवी राजू ने बताया कि पहली गिरफ्तारी 9 मार्च 2020 को हुई थी. कोर्ट ने कहा, आपने इस मामले में जांच के पहलू को लेकर केस डायरी मेंटेन की होगी, हम उसे देखना चाहेंगे.
11.21 AM: जस्टिस खन्ना ने ED की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि सरकार के मुखिया होने के नाते केजरीवाल आरोपी हैं और इस घोटाले में शामिल हैं, इस नतीजे पर पहुंचने में आपको दो साल लग गए ? यह जांच एजेंसी के लिए अच्छी बात नहीं है.
11.19 AM: ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें रखीं. राजू ने कहा कि इस मामले में हवाला ऑपरेटर के जरिये 100 करोड़ का लेन-देन हुआ है. उन्होंने कहा कि 1100 करोड़ अटैच किए गए हैं. इस पर अदालत ने पूछा कि आपके हिसाब से इस मामले में अपराध से अर्जित आय 100 करोड़ थी, फिर ये 1100 करोड़ कहां से आए. इस पर ASG राजू ने जवाब दिया कि इसमें पॉलिसी के चलते शराब कंपनियों को हुआ मुनाफा भी शामिल है. अदालत ने कहा कि मुनाफे की सारी रकम को अपराध से अर्जित आय नहीं माना जा सकता.
11.15 AM: अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई कर रही है. केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जिरह की.
मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई
एक्साइज पॉलिसी से जुड़े एक अन्य मामले में, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में सिसोदिया की कस्टडी 15 मई तक बढ़ा दी. कोर्ट ने कहा कि वह आरोपों को तय करने से जुड़ी दलीलों पर 15 मई को सुनवाई करेगा.