शाहरुख के बेटे को नहीं मिली राहत, आर्यन को भेजा गया 14 दिनों के लिए जेल
मुंबई ड्रग्स केस में फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे को फिलहाल राहत नहीं दी गई है. आर्यन खान सहित 8 आरोपियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
मुंबई: मुंबई ड्रग्स केस (Mumbai Drugs Case) में आर्यन खान (Aryan Khan) सहित 8 आरोपियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. कोर्ट ने एनसीबी को रिमांड देने से मना करते हुए कहा, हिरासत में रख कर पूछताछ की कोई जरुरत नहीं है. साथ ही आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में बेल एप्लिकेशन भी दाखिल कर दी है. जमानत की सुनवाई स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में कल होगी.
ये हैं आठ आरोपी
1. आर्यन खान
2. अरबाज मर्चेन्ट
3. मुनमुन धमीचा
4. विक्रांत चोकर
5. मोहक जयसवाल
6. इसमत सिंह छेड़ा
7. गोमित चोपड़ा
8. नुपूर सतीजा
चैट का रहस्य क्या?
कोर्ट में बचाव पक्ष और NCB की तरफ से ASG ने चैट को लेकर बहस की. इस दौरान बचाव पक्ष की तरफ से मानशिंदे ने कहा कि चैट फुटबॉल को लेकर है ना कि ड्रग्स को लेकर वहीं एएसजी ने चैट को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, चैट सीधे-सीधे ड्रग की तरफ इशारा करती है. सुनवाई के दौरान ही कोर्ट में एएसजी ने आधे घंटे पहले हुए एक और गिरफ्तारी की जानकारी दी और बताया कि सभी अभियुक्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.
क्रूज पर थे 1300 लोग
आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा, बार बार विभाग (NCB) की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्य अभियुक्त को पकड़ना है, उस तक पहुंचना है लेकिन जब तक वो पहुंच नहीं जाते तब तक किसी को बंधक की तरह नहीं रख सकते. साथ ही उन्होंने कहा, कल अर्चित कुमार को पकड़ने के बाद किसी से भी इसका सामना नहीं कराया गया, अब केवल सामना कराने के नाम पर इस तरह से रिमांड नहीं कराई जा सकती. साथ ही वकील ने आर्यन के हवाले से कहा कि उसके दोस्त प्रतीक ने पार्टी ऑर्गेनाइजर से मुलाकात कराई थी. व वहां एक VVIP की तरह आमंत्रित था. क्रूज पर 1300 लोग सवार थे लेकिन 17 ही गिरफ्तार किए गए.
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एनसीबी ने दिए ये तर्क
वहीं दूसरी तरफ एनसीबी ने सभी आरोपियों की 11 अक्टूबर तक रिमांड मांगी. एनसीबी की तरफ से कहा गया कि इस मामले की गंभीरता और ड्रग के खिलाफ चल रहे अभियान में ये बेहद जरुरी है कि कस्टडी दी जाए. अभी तक हम इस मामले में आयोजक, सप्लायर और ड्रग पेडलरों को हिरासत में ले रहे हैं मुख्य आरोपी पहुंच से दूर है. आर्यन खान और दूसरे आरोपियों से मिली है जानकारी का काउन्टर करना और तहकीकात करना जरुरी है, इसलिए आरोपियों की रिमांड जरूरी है.
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