नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने लोक सभा चुनाव से पहले ही असम में कुछ श्रेणी के लोगों को कथित रूप से मताधिकार से वंचित करने का मुद्दा उठाते हुये दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को निर्वाचन आयोग के सचिव को 12 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया.


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शीर्ष अदालत ने सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया क्योंकि एक फरवरी को नोटिस जारी करने के बावजूद आयोग की ओर से कोई पेश नहीं हुआ था.


प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायामूर्ति एस ए नजीर और न्यायामूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष यह जनहित याचिका सुनवाई के लिये सूचीबद्ध थी. पीठ ने जब यह पाया कि आयोग की ओर से कोई उपस्थित नहीं है तो उसने निर्वाचन आयोग के सचिव को 12 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया.


(इनपुट- भाषा)