Bengaluru Man sues BYJU App: बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षण सामग्री और टैबलेट की खराब गुणवत्ता से परेशान एक व्यक्ति ने उपभोक्ता अदालत में लर्निंग ऐप के खिलाफ मुकदमा दायर किया और फीस के रूप में भुगतान किए गए 99,000 रुपये और 30,000 रुपये के मुआवजे का रिफंड जीता. बता दें कि 2021 में, BYJU के लर्निंग ऐप के प्रतिनिधियों ने मंजू आर चंद्र लेआउट हाउस का दौरा किया और उन्हें स्कूली विषयों के लिए अपने बेटे और बेटी के लिए लर्निंग ऐप की सदस्यता लेने के लिए राजी किया.


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रकम को EMI में बदलने का किया था वादा


द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 25 जुलाई 2021 को, मंजू और उनके चचेरे भाई, मधुसूदन बी ने एक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया और प्रतिनिधियों के एक वादे के बाद 99,000 रुपये में ऐप को सब्सक्राइब किया कि शुल्क को EMI में बदल दिया जाएगा.


सर्विस थी काफी खराब


ऐप द्वारा बच्चों के ऑनलाइन शिक्षण के लिए 25,000 रुपये मूल्य के दो सैमसंग टैबलेट देने का वादा किया गया था, लेकिन मंजू ने बाद में महसूस किया कि दिए गए टैबलेट निम्न गुणवत्ता के थे. ट्यूशन के कुछ दिनों बाद, परिवार ने देखा कि न तो स्टडी मटैरियल और न ही टैबलेट उनके द्वारा भुगतान किए गए पैसे के लायक थे. इसके साथ ही, भुगतान किए गए शुल्क को EMI में बदलने की प्रक्रिया कभी नहीं हुई.


कंपनी में की शिकायत


 19 अगस्त 2021 को मंजू और मधुसूदन ने मांग की कि ऐप की उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए और पैसा वापस कर दिया जाए. इस संबंध में BYJU'S को ईमेल और फोन कॉल किए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद मंजू और मधुसूदन ने BYJU'S चलाने वाली थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत के साथ शांतिनगर में बेंगलुरु रूरल एंड अर्बन फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम से संपर्क किया.


कोर्ट में याचिका दाखिल


मंजू और उनके चचेरे भाई ने भुगतान और दिए गए उत्पादों के प्रमाण के साथ अपने दावे प्रस्तुत किए. कानूनी नोटिस दिए जाने के बावजूद, BYJU'S कोर्ट के सामने पेश होने में विफल रहा और उसे एकपक्षीय घोषित कर दिया गया. 10 मई, 2022 को अपने फैसले में, उपभोक्ता अदालत ने पेश होने में विरोधी पक्ष की विफलता को नोट किया और निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में उसकी ओर से सेवा की कमी थी.


कोर्ट ने दिया ये फैसला


इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि लर्निंग ऐप के एमडी को ग्राहक को 99,000 रुपये का शुल्क 12% ब्याज के साथ चुकाना होगा. अदालत ने BYJU'S को हर्जाने के लिए 25,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया, जिन्हें राशि प्राप्त करने पर टैबलेट वापस करने के लिए भी कहा गया था.
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