नई दिल्लीः देश में कोरोना महामारी के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान को लेकर आज गुरुवार को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. डीसीजीआई ने बताया कि देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कोवैक्सीन और कविशील्ड वैक्सीन प्राइवेट क्लिनिक्स और अस्पताल खरीद सकेंगे. वैक्सीन की बिक्री मेडिकल स्टोर पर नहीं होगी. वैक्सीन की बिक्री को लेकर कुछ नियम भी तय किए गए हैं.


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फैसले से घटेगा सरकार का बोझ


वैक्सीन को लेकर इस फैसले से सरकार को थोड़ी राहत मिल सकती है. कुछ लोगों ने इस फैसले को कोविड के खिलाफ जारी अभियान के लिए महत्वपूर्ण बताया है. निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स तक वैक्सीन की पहुंच बढ़ने के बाद टीकाकरण अभियान से जुड़े सरकारी तंत्र और कर्मचारियों का बोझ जरूर घटेगा.



इस नियम में किया गया बदलाव


बता दें कि वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ऑथराइजेशन में 15 दिन में सेफ्टी डाटा डीसीजीआई को देना होता है. अब इस समय अवधि को बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है. साथ ही, कोविन पर इसकी जानकारी भी देनी होगी.



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अमेरिका-ब्रिटेन पहले ही दे चुके हैं वैक्सीन कंडीशनल मार्केट अप्रूवल


इससे पहले कोरोना वैक्सीन के लिए कंडीशनल मार्केट अप्रूवल अमेरिका और ब्रिटेन ने दिया था. अमेरिका में फाइजर और ब्रिटेन में एस्ट्रेजनेका को कंडीशनल मार्केट अप्रूवल पहले ही मिल चुका है.


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