Bihar Panchayat Election 2021 Update: EC ने दिया अल्टीमेटम, कहा-19 फरवरी तक निपटाएं शिकायतें
Bihar Panchayat Election News: आयोग ने कहा है कि इस तरह की शिकायतें हर हाल में दूर करना होगा. आयोग के पास शिकायत मिल रही है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के वोटर लिस्ट में नाम सुधारने और जोड़ने की अंतिम तिथि 19 फरवरी तक है.
Patna: पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा अल्टीमेटम दिया है. Bihar Election Commission ने 19 फरवरी 2021 के पहले सारे दावे और आपत्तियों को निपटारा करने कहा है. आयोग ने कहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के Voter List में नाम में दर्ज नहीं होने की शिकायत सामने आ रही है.
निर्वाचन आयोग ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि विधानसभा वोटर सूची में नाम होने के बावजूद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं है, यह गंभीर बात है. आयोग ने कहा है कि इस तरह की शिकायतें हर हाल में दूर करना होगा. आयोग के पास शिकायत मिल रही है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के वोटर लिस्ट में नाम सुधारने और जोड़ने की अंतिम तिथि 19 फरवरी तक है.
19 फरवरी 2021 को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होना है. अंतिम प्रकाशन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के वोटर सूची को दुरुस्त कर लेना होगा. राज्य निर्वाचन आयोग में सभी डीएम और निर्वाचित पदाधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिए. बता दें कि पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav Notification) को लेकर फरवरी में वोटर लिस्ट का प्रारूप प्रकाशन हो रहा है. प्रारूप प्रकाशन के बाद लोगों से आपत्तियां ली जाएगी.
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बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव से पहले आयोग तमाम तरह की तैयारियों में जुड़ गया है. इसी क्रम में आयोग मतदाताओं को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने का मौका दे रहा है. जानाकारी के मुताबिक, बस कुछ दिन नाम जुड़वाने की तिथि बाकी है. आप चाहे तो Online भी नाम जुड़वा सकते है. इसके साथ ही आपके पास अपना नाम Voter List में सुधारने का मौका है.
क्या करना होगा
Bihar Panchayat Election 2021 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग 1 फरवरी 2021 तक दावा और आपत्तियां लेगी. आयोग ने कहा है कि 18 साल पूरा करने वाले युवा अपना नाम Voter List में जुड़वाए. ऑनलाइन नाम जुड़वाने और सुधरवाने के लिए www.sec.bihar.gov.in पर जाए और नाम जुड़वाने के लिए फार्म 'घ' भरे और सुधरवाने के लिए 'ग' आवेदन दें.
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नाम कटवाने के लिए 'ख' प्रपत्र भरें. ऑफलाइन नाम जुड़वाने के लिए मतदाता सूची संबंधित पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय और आयोग के वेबसाइट पर जा सकते हैं. 1 फरवरी 2021 के बाद कोई दावा और आपत्तियों को नहीं लिया जाएगा. मतलब साफ है कि जिन्हें भी वोटरलिस्ट में नाम जुड़वाना हो, नाम सुधरवाना हो या नाम वोटर लिस्ट से नाम हटवाना हो, उन्हें बस अब कुछ ही दिन का मोहलत बाकी है.1 फरवरी 2021 को Voter List का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा. इसके बाद Bihar Election Commission वोटर लिस्ट जारी कर देगा.