Patna: बिहार में कोरोना के कम होते मामले मामलों के बीच सरकार ने अनलॉक 8 (Unlock 8) के तहत नया गाइडलाइन जारी कर दी है. आपदा प्रबंधन समूह ने बैठक कर निर्देश जारी करते हुए कहा कि शादी-विवाह के कार्यक्रम में डीजे बजाने और बारात निकालने पर पाबंदी अभी भी जारी रहेगी. 


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इसके अलावा उन्होंने कहा कि शादी विवाह में ना तो डीजे बजाया जा सकता है और ना ही खुली सड़क पर बारात लगाई जाएगी. वहीं, वैवाहिक कार्यक्रम और श्राद्ध के कामों में जुटने वाले लोगों की सीमा खत्म कर दी गई है.  सरकार ने फैसला राज्य में लगातार हो रहे वैक्सीनेशन और कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए ये निर्णय लिया है. इसके अलावा सरकार ने निर्देश देते हुए कहा कि तीन दिन पहले शादी-विवाह कार्यक्रम की जानकारी स्थानीय थाने को देनी होगी. 


अनलॉक 8 के तहत तमाम दिशा निर्देश एक सप्ताह यानी 16 नवम्बर से 22 नवम्बर तक लागू रहेगा. जहां पर ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं तो वहां आने वालों की कोरोना की जांच की जाएगी. राज्य की सीमाओं, एयरपोर्ट, स्टेशन और बस स्टैंड पर अनिवार्य रूप से कोरोना के जांच किया जाएगा. 


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सरकार ने 1 से लेकर के 12वीं तक के सभी स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खोलने की इजाजत दे दी है. अनलॉक 8 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी बच्चों को बुलाकर पढ़ाने की इजाजत मिल गई है. वहीं, स्कूल और कॉलेजों में होने वाले एग्जाम कोविड-19 के पालन करते हुए लिए जा सकेंगे.