पटना : Ration Card Cancellation Rules: सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था शुरू की थी. कई लोगों को इसका फायदा भी हुआ, लेकिन कई अपात्र लोगों ने सरकार की ओर से दिए जाने वाले मुफ्त राशन का लाभ उठने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. ऐसे लोगों की रोकथाम के लिए योजना में बदलाव किया गया है, ताकि जरूरतमंद लोग ही राशन ले सकें.


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अगर होशियारी दिखाई हो सकती है कार्रवाई
कई ऐसे लोग है जो जरूतमंदों को सरकार की ओर से दिये जा रहे राशन लेकर अन्य गरीब लोगों का हक मार रहे है. सरकार की ओर से ऐसे लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसे लोग खुद अपना राशन कार्ड रद्द करवा लें. यदि राशन कार्ड रद्द नहीं किया गया तो सत्यापन के बाद खाद्य विभाग की टीम इसे रद्द कर देगी. ऐसे होशियार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.


सरकार के क्या हैं नए नियम
सरकार के अनुसार यदि किसी कार्डधारक के पास अपनी आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लॉट/फ्लैट या मकान, चौपहिया वाहन/ट्रैक्टर, शस्त्र लाइसेंस, गांव में दो लाख से अधिक की पारिवारिक आय और शहर में सालाना तीन लाख है, तो वे तहसील व डीएसओ कार्यालय में राशन कार्ड को जमा कर सकते हैं.


लोगों ने खुद से करें राशन कार्ड रद्द 
सरकार के नियमों के मुताबिक अगर राशन कार्ड धारक कार्ड खुद से अपना राशन कार्ड रद्द नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों का कार्ड स्क्रूटनी के बाद रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही उस परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.


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