Bihar Poisonous Liquor Case: बिहार में कथित जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 45 के करीब पहुंच चुकी है. इस घटना के बाद एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल उठ रहे हैं. प्रदेश में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है. इसके तहत शराब बेंचना या पीना तो दूर की बात दारू की खाली बोतल तक मिलने पर जेल भेजने का प्रावधान है. इसके बावजूद प्रदेश के तकरीबन हर जिले से शराब पकड़े जाने की खबरें सामने आती रहती हैं. प्रदेश में अक्सर जहरीली शराब पीने से कई परिवार उजड़ जाते हैं. इस बार छपरा, सीवान और गोपालगंज जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई है. अब इस कांड के तार पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से जुड़ रहे हैं. पुलिस जांच में पता चला है कि जहरीली शराब बनाने का केमिकल यूपी और कोलकाता से मंगाया गया था. बाहरी राज्यों से कुरियर के जरिए केमिकल की डिलीवरी हुई थी. पुलिस ने इस मामले में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है. तो वहीं 3 आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है.


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सारण के पुलिस उप महानिरीक्षक नीलेश कुमार ने बताया कि सारण के मशरक और सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में 16 अक्टूबर से लेकर अभी तक कथित नशीले पेय पदार्थ का सेवन करने से सारण में 07, सिवान में 28 एवं गोपालगंज में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गइ है. इसके अलावा कई व्यक्ति बीमार बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है. उन्होंने बताया कि भगवानपुर और मशरख में अलग-अलग 2 कांड दर्ज किए गए है, जिसमें अबतक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस कांड के मुख्य आरोपी मंटू सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने कहा कि इस कांड में उपयोग में लाया गया पेय केमिकल उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से लाया जा रहा था, जिसकी एसआईटी जांच कर रही है.


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सूत्रों ने बताया कि श्री राम केमिकल कोलकाता से 532 लीटर केमिकल कुरियर द्वारा सीवान के बसंतपुर आया था. जहां से इसका वितरण भगवानपुर, लकड़ी नवीगंज और मशरक के बालीबिशनपुर के मंटू सिंह को किया गया था. वहां से यह केमिकल छोटे-छोटे व्यवसाइयों के पास पहुंचा. इसी केमिकल को पीने से लोगों की मौत हुई है. सारण डीआईजी के साथ सीडीपीओ मढौरा, मसरख और महाराजगंज इस मामले की जांच कर रहे हैं और लगातार छापेमारी कर रहे हैं.


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