पटनाः राजीव नगर के नेपाली नगर में जिला प्रशासन की ओर से हटाए गए अतिक्रमण मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई मंगलवार से शुरू हो गई है. दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी दलील पेश की. जहां दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आगामी गुरुवार को सुनवाई करने का फैसला लिया है. आपको बता दें कि राजीव नगर थाना क्षेत्र स्थित नेपाली नगर में आवास बोर्ड की 40 एकड़ भूमि पर जिला प्रशासन ने 90 मकानों पर बुलडोजर चलाया था. इसे लेकर नेपाली नगर के आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव और आगजनी कर जमकर बवाल काटा. जिसमें सिटी एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. इसे देख पुलिस ने दो दर्जन से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.


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कोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार
जानकारी के लिए बता दें कि इस पूरे मामले में नेपाली नगर के लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रशासन को फटकार लगाते हुए आवास बोर्ड की जमीन पर किसी तरह का निर्माण पर रोक लगाते हुए अविलम्ब बिजली पानी बहाल करने का निर्देश जारी कर अगले आदेश तक तोरफोड़ पर रोक लगा दी थी. जिसकी सुनवाई आज से शुरू हो गई जहां कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए अगले गुरुवार को सुनवाई के समय निर्धारित कर दिया है. 


दोनों पक्षों ने कोर्ट के सामने रखी अपनी दलील
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता बसंत चौधरी ने बताया कि दोनों पक्षों ने कोर्ट के सामने अपनी दलील पेश की है. कोर्ट ने अगले गुरुवार को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है, लेकिन इस घटना को लेकर अधिवक्ता ने सरकार समेत जिला प्रशासन को जिमेदार ठहराया है और कहा की 2010 में सरकार ने ही आवास बोर्ड की भूमि का कानून बनाया था और आज खुद के बनाये गए कानून को सरकार मानने से इंकार कर रही है जबकि संविधान में यह तय है कि आवास बोर्ड की जमीन आवेदकों को ही आवंटन किया जाना है. जो भूमि खाली पड़ी है उसे भी राजीव नगर के आवेदकों को ही आवंटन किया जाना है.


नियमों के विरुद्ध प्रशासन कर रहा कार्रवाई
जानकारी के लिए बता दें कि जिला प्रशासन नियम के विरुद्ध जाकर करवाई कर रहा है. जो उचित नही है इसके लिए कोर्ट से आग्रह किया गया है. नेपाली नगर के 40 एकड़ जमीन पर बने अवैध बोलकर तोड़े गए मकानों को सरकार अबिलम्ब राशि प्रदान करें और आबंटित भूमि को पीड़ितों को आवंटन करें.


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