Bhagalpur News: बिहार के भागलपुर जिले में 13 साल पहले एक सपेरा अपने करतब दिखाते समय युवक के गले में सांप डाल देता है. युवक के गले में सांप डालने के बाद, सांप युवक को डस लेता है. जिससे उसकी मौत हो गई थी. इसी मामले में कोर्ट ने सपेरा मोहम्मद शमशुल को गैर इरादतन हत्या के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भागलपुर के पीरपैंती में 13 साल पहले सपेरा मोहम्मद शमशुल द्वारा सांप का करतब दिखाए जाने के दौरान उसने 15 वर्षीय किशोर दिवाकर के गले में सांप डाल दिया था. सांप ने युवक को डस लिया था. जिससे उसकी मौत हो गई थी. परिजनों ने इस घटना का मामला दर्ज कराया था, जिसे पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला बताया.


ये भी पढ़ें: मुंगेर में सियार का आतंक, कुएं में गिरे 2 गीदड़, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू


इस मामले में 13 साल बाद किशोर के परिजनों को कोर्ट से न्याय मिली है. दरअसल आरोपी मोहम्मद शमशुल को भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने सपेरा पर लगाया है. 


भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 14 विवेक कुमार की अदालत ने आरोपी सपेरा को सजा सुनाई है. बता दें, साल 2011 में 24 अगस्त को पीरपैंती के गोविंदपुर का रहने वाला सपेरा मोहम्मद शमशुल पीरपैंती के ही दुलदुलिया गांव में सांप का खेल दिखाने गया था.


ये भी पढ़ें: बिरसा मुंडा एग्रो पार्क अव्यवस्थाओं का शिकार, निजीकरण के बाद बिगड़ी हालत, उठे सवाल


इस दौरान सपेरे ने भीड़ से स्थानीय निवासी 15 वर्षीय दिवाकर के गले में दो सांप डाल दिया था. जिसमें से एक जहरीले सांप ने दिवाकर को डस लिया था. घटना के बाद आरोपी सपेरा मोहम्मद शमशुल मौके से फरार हो गया था. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन परिजनों को न्याय का भरोसा था. 13 साल बाद परिजनों को न्याय मिला है. 


इनपुट - अश्वनी कुमार


बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!