सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. सरकार ने इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 तक कर दिया है. आयकर विभाग ने लेट फीस के साथ आईटीआर भरने की डेडलाइन तो 15 जनवरी 2025 तक कर दिया है.
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Income Tax Deadline: सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. सरकार ने इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 तक कर दिया है. आयकर विभाग ने लेट फीस के साथ आईटीआर भरने की डेडलाइन तो 15 जनवरी 2025 तक कर दिया है. 15 जनवरी तक बीलेटेड/रिवाइज्ड रिटर्न (Belated or Revised ITR) भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दी गई है. बता दें कि अब तक इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब उसे 15 दिन बढ़ा दिया गया है. आयकर ने विवाद से विश्वास योजना के तहत बकाया का निर्धारण करने और ब्याज और जुर्माने की छूट के लिए जानकारी दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है. पहले ये डेडलाइन भी 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी. यहां बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिना किसी लेट फीस के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी
जानें कितनी लगेगी लेट फीस
2023-24 का ITR लेटफीस के साथ भरने की डेडलाइन बढ़ी है, जिसके तहत अगर आपकी आमदनी 5 लाख से कम है तो लेट फीस 1000 हजार रुपये होगी, वहीं अगर आमदनी 5 लाख से अधिक है तो लेट फीस 5,000 रुपए होगी. बिना लेट फीस के साथ आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे.
क्यों जरूरी है ITR फाइल करना
एक वित्त वर्ष में आप जो भी कमाते हैं उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है. अगर आप अपनी आमदनी का ब्यौरा यानी ITR फाइल नहीं करते हैं तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है. अगर आप इन झंझटों से बचना चाहते हैं तो बेहतर है कि रिटर्न फाइल कर लें. अगर आप जानबूझकर ITR फाइल नहीं करते है तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है. यहां बता दें कि अगर टैक्स अमाउंट 10,000 रुपए से कम है तो आपराधिक मामला नहीं चलेगा. आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर अपना आईटीआर जमा कर सकते हैं. अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो सीए की मदद ले सकते हैं.
CBDT extends the last date for furnishing Belated/ Revised return of income for AY 2024-25 in the case of Resident Individuals from 31st December, 2024 to 15th January, 2025.
✅Circular no. 21/2024 dated 31/12/2024 issued-https://t.co/DedADMfnGX pic.twitter.com/sBVdGZqxRF
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 31, 2024