पूर्व विधायक संजीव सिंह की इच्छा मृत्यु याचिका खारिज, प्राइवेट अस्पताल में होगा इलाज
Sanjeev Singh: धनबाद के झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह की इच्छा मृत्यु के आवेदन को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है. साथ ही धनबाद जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया है कि संजीव सिंह को निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाए. यह फैसला एडीजे 16 अखिलेश कुमार के कोर्ट ने सुनाया है.
धनबाद: Sanjeev Singh: धनबाद के झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह की इच्छा मृत्यु के आवेदन को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है. साथ ही धनबाद जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया है कि संजीव सिंह को निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाए. यह फैसला एडीजे 16 अखिलेश कुमार के कोर्ट ने सुनाया है. बता दें कि संजीव सिंह फिलहाल धनबाद के SNMMCH अस्पताल में इलाज करा रहे हैं.
अधिवक्ता जावेद ने बताया कि कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है. साथ ही किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराने को निर्देशित किया है. वही इस परिस्थिति को देखते हुए अधिवक्ता जावेद ने सरकार से विचाराधीन कैदियों के लिए इलाज के मद्देनजर कठोर कानून लाने की मांग की है. साथ ही संजीव सिंह के अधिवक्ता जावेद ने जिले के सबसे बड़े अस्पताल SNMMCH पर सवाल खड़ा कर दिया है. उन्होंने कहा कि 11 जुलाई से संजीव सिंह SNMMCH में भर्ती हैं. संजीव सिंह को जो दवा दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता की जांच की मांग करेंगे.
बता दें कि बीते 6 महीने से संजीव सिंह लगातार बीमार चल रहे हैं. तमाम दवा और इलाज के बावजूद उनका ब्लड प्रेशर स्थिर नहीं रह रहा है और रह-रहकर उन्हें बेहोशी आ जा रही है. जिसके बाद न्यायालय ने उनके लगातार गिरते स्वास्थ्य को देखकर रिम्स रांची में इलाज के लिए जेल प्रशासन को आदेश दिए है. लेकिन संजीव सिंह सुरक्षा कारणों से रिम्स रांची में इलाज के लिए जाने को तैयार नहीं हैं. संजीव सिंह ने मंगलवार को धनबाद जिला सत्र न्यायालय के समक्ष इच्छामृत्यु की मांग करते हुए आवेदन दिया था.
इनपुट- नितेश मिश्रा