Dumka Brutal Murder Case: दुमका के बहुचर्चित पेट्रोल कांड में कोर्ट ने दोनों आरोपियों शाहरुख हुसैन और मो नईम अंसारी उर्फ छोटू को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों आरोपी पर कोर्ट ने 25 -25 हजार रुपया का जुर्माना लगाया है. पोस्को एक्ट के तहत 2 साल की सजा अतिरिक्त लगाई गई है. प्रथम जिला और अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा दी है.


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दरअसल, दुमका नगर थाना क्षेत्र के जरुआडीह इलाके में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया था. जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी. मामले के अनुसार, शाहरुख हुसैन और मो नईम अंसारी ने 23 अगस्त 2022 को घर मे सोई किशोरी के ऊपर खिड़की से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी. बाद में गंभीर रुप से झुलसी किशोरी की इलाज के दौरान में रांची के अस्पताल में 27 अगस्त को मौत हो गयी थी. अपनी मौत से पहले लड़की ने रांची रिम्स में मजिस्ट्रेट को दिए बयान में आरोपियों का नाम लिया था.


इसमें पीड़िता के ही बयान पर नगर थाना कांड संख्या 200/2022 दर्ज़ किया गया था । केस 302 , 307 ,326 A,354 , 504 , 506 , 509 , 34 , 120 बी के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत चला था. अदालत में इस मामले में चले स्पीडी ट्रायल में कुल 51 लोगों की गवाही हुई. इसके बाद अदालत ने इस मामले में इन दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया.


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घटना के बाद गिरफ्तार होने के बाद से सेंट्रल जेल में दोनों बंद है. मुख्य आरोपी शाहरुख हुसैन और उसके सहयोगी मोहम्मद नईम और छोटू की पेशी दुमका सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. जिसमे कोर्ट ने आज दोनों को सजा सुनाई. सजा की सुनवाई से पीड़िता के परिवार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. वहीं, पीड़िता के परिवार इससे भी आगे हाईकोर्ट के माध्यम से दोनों आरोपी शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी उर्फ छोटू को फांसी की सजा मिले उसके लिए हाईकोर्ट जाने की बात कही.


रिपोर्ट: सुबीर चटर्जी