Bihar Jobs: सुप्रीम कोर्ट की शरण में क्यों चले गए केके पाठक, दायर कर दी विशेष अनुमति याचिका
Bihar Government Job: बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी है. उन्होंने ये याचिका टीईटी शिक्षक संघ, बिहार पंचायती राज के निदेशक, बीएससी अध्यक्ष और बीएससी एग्जाम कंट्रोल के अलावा तीन अन्य के खिलाफ याचिका दायर की है.
पटना: Bihar Government Job: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में तैनात अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी है. बताया जा रहा है कि केके पाठक ने टीईटी शिक्षक संघ, बिहार पंचायती राज के निदेशक, बीएससी अध्यक्ष और बीएससी एग्जाम कंट्रोल के अलावा तीन अन्य के खिलाफ याचिका दायर की है. यह भी कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के खिलाफ यह मामला है.
केके पाठक पटना से बाहर हैं और बताया जा रहा था कि विभागीय कार्यों से दिल्ली गए हुए हैं. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में नियोजित शिक्षकों को बिहार सरकार बनाम टीईटी शिक्षक संघ डायरी संख्या 39833/2023 मिला है. प्रदेश के 4.50 लाख नियोजित शिक्षक अरसे से राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं. इस बीच केके पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है.
इस तरह राज्य में नियोजित शिक्षकों को लेकर अजीब सा माहौल पैदा हो गया है. एक तरफ सरकार की ओर से आश्वासन दिया जाता है कि मुख्यमंत्री नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे सकते हैं और इसके लिए कैबिनेट में चर्चा भी की जाती है. वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की केके पाठक से बातचीत होने के बाद भी पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी है. अब इसके पीछे की राजनीति क्या है, यह बताना मुश्किल है.
यह बताने की जरूरत नहीं है कि बिहार में लंबे समय से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग उठती रही है. सोमवार को इस बारे में कैबिनेट में कोई ठोस फैसला लिए जाने की भी उम्मीद थी पर ऐसा हो नहीं पाया है.