पटना: ट्रैफिक रुल्स (Motor Vehicle Act 2019) को तोड़ना अब पुलिसवालों को भारी पड़ेगा. जी हां, पुलिस वालों को अब ट्रैफिक रुल्स (Motor Vehicle Act 2019) को तोड़ने पर आमलोगों की तुलना में दोगुणा जुर्माना भरना पडेगा. बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से ये फरमान जारी कर दिया गया है. अब पुलिस का रौब झाड़कर बिना हेल्मेट और बिना सीट बेल्ट लगाये सफर करना पुलिसकर्मियों के लिए नुकसानदेह साबित होने वाला है. नए ट्रैफिक रुल्स (Motor Vehicle Act 2019) के मुताबिक अब नियम तोड़नेवालों से दोगुना जुर्माना वसूल किया जा रहा है. नये नियम से आमलोगों में हडकंप मचा हुआ है. ट्रैफिक पुलिस हर रोज लाखों रुपये जुर्माना के रुप में आमलोगों से वसूल रही है. लेकिन आमलोगों के साथ अब खास लोग भी ट्रैफिक नियम की जद में आने वाले हैं.


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दरअसल, पुलिस मुख्यालय ने आनेवाले सभी पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यानी जो भी मोटरसाइकिल वाले पुलिसकर्मी मुख्यालय आएंगे उनके सर पर हेल्मेट होना अनिवार्य कर दिया गया है. यहां तक की मोटर साइकिल सवार के साथ बैठने वाले सहयोगी के लिए भी हेल्मेट पहनना अनिवार्य बना दिया गया है. अधिकारियों के साथ गाड़ी ड्राइव करने वाले ड्राइवर को भी अब हर हाल में सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा. इतना ही नहीं गाड़ी चलाते वक्त सभी को गाड़ी के कागजात भी अपने साथ रखने होंगे.



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एडीजी मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने कहा है कि नियम सबके लिये बराबर है. लेकिन जिनपर कानून को लागू करने कि जिम्मेदारी है उन्हें कानून भी पालन करना होगा. एडीजी ने कहा कि ट्रैफिक रुल्स (Motor Vehicle Act 2019) के मुताबिक कानून के रखवाले अगर ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं तो उनसे दोगुनी राशी वसूलने का प्रावधान है. ऐसे में पुलिस वाले अगर कानून तोड़ेंगे तो उन्हें भी दंड स्वरूप दोगुना फाइन देगा.