रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिसके तहत झारखंड सरकार ने राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदाओं की संख्या बढ़ा दी है. इसके तहत अब कम बारिश होने से जल संकट और वज्रपात के अलावा नई आपदाओं को जोड़ा गया है. उनमें सर्पदंश, खनन जनित आपदा, रेडिएशन से होने वाली आपदा, नाव दुर्घटना, गैस रिसाव और डोभा अथवा नदियों में डूबने से मौत को शामिल किया गया है.


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स्टेट केबिनेट सेक्रेट्री एसकेजी रहाटे ने गुरुवार को बताया कि विशिष्ट स्थानीय आपदा की संख्या बढ़ाने पर गुरुवार को राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी. उन्होंने बताया कि इन दुर्घटनाओं की वजह से होने वाली मौत पर अधिकतम 4 लाख रूपये दिए जाएंगे.


रांची समेत अन्य जिलों में खुलेंगे 10 नये केवीके
एसकेजी रहाटे ने बताया कि राज्य सरकार ने 10 नए कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया है. इसके तहत राजधानी रांची के अलावा पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, साहिबगंज, गढ़वा, देवघर और धनबाद में केवीके खोले जाएंगे. उन्होंने बताया कि राज्य के 24 जिलों में फिलहाल केवीके काम कर रहे हैं उनमें से 16 बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधीन, 4 गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित और चार अन्य संस्था द्वारा संचालित की जा रही है.


रहाटे ने बताया कि इसके अलावा स्टेट केबिनेट ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत नेशनल वॉटर मिशन के क्रियान्वयन को लेकर स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रोलॉजी को नोडल एजेंसी के रूप में चुना है. इसके तहत आने वाले समय में एक एमओयू साइन किया जाएगा. बता दें कि केंद्र सरकार स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान के लिए 50 लाख का अनुदान देगी.


उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 में आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समिति द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों के मद में 60 करोड़ों रुपए स्वीकृत किए गए हैं. इन समितियों को 5 लाख रूपये तक के एस्टीमेट की योजनाओं को धरातल पर उतारने का अधिकार दिया गया है.


इसके अलावा कैबिनेट ने झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम को राजकीय ब्लॉक गारंटी के रूप में चुना है. इसके तहत अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले ऋण की प्राप्ति और वसूली की जाएगी.


बता दें कि यह काम पहले झारखंड अनुसूचित जनजाति सहकारिता निगम के द्वारा किया जाता था. इसके अलावा स्टेट कैबिनेट ने झारखंड नगर पालिका निर्वाचन चुनाव याचिका संशोधन नियमावली 2018 की स्वीकृति के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई साथ ही झारखंड नगरपालिका संपत्ति का निर्धारण संग्रहण वसूली नियमावली 2013 के कुछ प्रावधानों में संशोधन पर अपनी सहमति दी है.