रांची: झारखंड में आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुल 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इस दौरान बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की गई कि झारखंड में 5 हजार स्कयॉर फिट में जो मकान अनधिकृत रूप से बनाया गया है, उसे राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में नियमित करने का फैसला किया है. 


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वहीं, राजधानी रांची मास्टर प्लान 2037 पर जोरों-शोरों से काम चल रहा है. इसके तहत अपर बाजार, श्रद्धानन्द रोड रेसिडेंशियल हो गया था उसे फिर से व्यावसायिक किया गया है.  इसी प्लान के तहत सड़क से लेकर सोसाइटी तक पर ध्यान दिया जा रहा है.  


 



रांची मास्टर प्लान में हरी जलापूर्ति के लिए 314.47 करोड़ की स्वीकृति दी गई. माडा के कर्मियों को छठा वेतन का लाभ दिया गया. इतना ही नहीं मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में भी राज्य सरकार ने छूट दी है. जो दरें केन्द्र सरकार ने निर्धारित की थी. उसमें राज्य सरकार ने छूट दी है. 


गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन इस्तेमाल पर एक हजार का जुर्माना, बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने पर 2000 का जुर्माना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच हजार का जुर्माना और  बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने पर एक हजार का जुर्माना देना होगा.


झारखंड में पहले 4 कमिश्नरी और 5 जिले में भूतत्व कार्यालय थे. अब इसे बढ़ा कर 5 कमिश्नरी और 14 जिले में कार्यालय किए जाएंगे. चतरा में स्वास्थ्य उपकेंद्र हीरीघाट के भवन निर्माण के लिए 32 लाख की स्वीकृति भी दी गई. वनांचल आंदोलनकारी और जेपी आंदोलनकारी को चिन्हित करने के लिए ओयोग को 6 महीने की अवधि दी गई.


रांची में आईटीआई बस स्टैंड से सेंट फ्रांसिस स्कूल के चौड़ीकरण के लिए 40 करोड़ की स्वीकृति दी गई. मुख्यमंत्री झारखंड अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना को स्वीकृति मिली.  विदेश में श्रमिक के मौत पर परिजन को 5 लाख एक मुश्त राशि राज्य सरकार देगी. देवघर शहरी जलापूर्ति के लिए 314.47 करोड़ की स्वीकृति दी गई है.
Anupama Kumari, News Desk