झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को क्यों किया तलब, जानिए पूरी वजह
Jharkhand High Court: अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि राज्य सरकार ने अब तक गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या किया है. जिसपर सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस दिशा में काम किया जा रहा है. जिसके बाद कोर्ट ने गृह सचिव को अदालत के समक्ष हाजिर होकर विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है.
रांची: Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य के गृह सचिव को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रविरंजन की पीठ ने नाराजगी जताते हुए किया तलब किया है. जमशेदपुर से जुड़े गवाह हत्या मामले में पिछले दिनों हाईकोर्ट ने स्वतः सज्ञान लिया था. जिसे जनहित याचिका में तब्दील कर अदालत सुनवाई कर रहा है. मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डॉ रविरंजन ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पूछा, कि गवाहों को सुरक्षा दिए जाने के लिए क्या योजना है.
घर में घुसकर मारी थी गोली
इसके साथ ही अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि राज्य सरकार ने अब तक गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या किया है. जिसपर सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस दिशा में काम किया जा रहा है. जिसके बाद कोर्ट ने गृह सचिव को अदालत के समक्ष हाजिर होकर विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है. बता दें कि जमशेदपुर के सिदगोड़ा कोर्ट में पेशी से लौटने पर अपराधियों ने मनप्रीत सिंह के घर में घुसकर हत्या कर दी थी. बताया जा रहा है कि सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में तीन माह पहले फायरिंग हुई थी. इस मामले में गवाही देने से मनप्रीत सिंह को अपराधियों ने मना किया था. लेकिन जब मनप्रीत नहीं माना तो उसके घर में घुसकर गोली मारी गयी.
तीन माह पहले की है वारदात
गौरतलब है कि तीन माह पहले सीतारामडेरा थाना में हुई फायरिंग में मनप्रीत सिंह गवाह था. बुधवार को उसने कोर्ट में जाकर गवाही दी थी. गवाही देकर जब वो घर लौट रहा था. तभी उसपर 8 राउंड फायरिंग की गई. जिसमें से एक गोली उसके सिर पर, दूसरा हाथ पर और तीसरी गोली पैर लगी थी. जिसमें घटनास्थल पर ही मनप्रीत की मौत हो गयी थी.
यह भी पढ़िएः बिहार विधानसभा में तीसरे दिन भी जारी रहा विपक्ष का विरोध, नहीं चला मानसून सत्र