Dumka Treasury Case: लालू के वकील ने सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाकर जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए आरजेडी चीफ को राहत दी है.
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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट से शनिवार को आरजेडी (RJD) चीफ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने लालू यादव को दुमका कोषागार (Dumka Treasury Case) मामले में जमानत दी है.
जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में सुनवाई के बाद लालू यादव को जमानत मिली है. जानकारी के अनुसार, लालू के वकील ने सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाकर जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए आरजेडी चीफ को राहत दी है.
कोर्ट ने 1-1 लाख का बेल बांड और 5-5 लाख निजी मुचलकों पर लालू को रिहा करने का आदेश दिया है. जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई जस्टिस अपरेश कुमार की अदालत में हुई. गौरतलब है कि इस मामले में लालू प्रसाद को CBI कोर्ट ने दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई थी. सजा की आधी अवधि काट लेने के आधार पर लालू प्रसाद ने जमानत देने का आग्रह हाईकोर्ट से किया था.
3 मामलों में पहले ही मिल चुकी है जमानत
जानकारी के अनुसार, चारा घोटाले (Fodder Scam) के 5 मामले लालू प्रसाद के खिलाफ चल रहे हैं. इसमें से 4 मामलों में उन्हें सजा मिली है. जबकि 3 मामलों में लालू प्रसाद को पहले ही जमानत मिल गई है. एक मामले में अभी सीबीआई कोर्ट में सुनवाई जारी है. लालू प्रसाद यादव की ओर से याचिका में कहा गया था कि जेल में वो 42 महीने 28 दिनों की हिरासत की अवधि पूरी कर ली है. ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए.
25 वर्षों से चल रहा था मामला
गौरतलब है कि लालू प्रसाद को चारा घोटाले के नियमित मामले में 5 वर्ष की सजा सुनाई गई. 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. देवघर कोषागार से जुड़े RC 64A/96 में 3.5 वर्ष की सजा सुनाई गई, जबकि 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा. चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई. 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. दुमका कोषागार से जुड़े मामले में 7-7 वर्ष की सजा सुनाई गई. डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले की सुनवाई चल रही है. बता दें कि लालू यादव फिल्हाल दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) पिछले काफी लंबे से इलाजरत हैं.