Lok Sabha Chunav 2024: नाव छाप का बैनर लगाने को लेकर मुश्किल में पड़े मुकेश सहनी, मुकर्रर की गई कोर्ट में सुनवाई की तारीख
Muzaffarpur Lok Sabha Seat: अधिवक्ता सुधीर ओझा ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी भारतीय सार्थक पार्टी को निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह नाव छाप आवंटित किया है, जो पहले मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी का चुनाव चिन्ह था. जब से नाव छाप भारतीय समर्थ पार्टी को मिला है तब से लगातार मुकेश साहनी अलग-अलग तरीकों से इस सिंबल को लेकर प्रलोभन देते आए हैं.
Muzaffarpur Lok Sabha Seat: इंडी गठबंधन में मुकेश सहनी को काफी मशक्कत के बाद तीन लोकसभा सीटें तो मिल गई. मगर, अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है. VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी पर मुजफ्फरपुर में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है. साथ ही तेजस्वी यादव पर भी केस दर्ज कराया गया है.
दरअसल, लोकसभा चुनाव के बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी, उनके भाई संतोष सहनी समेत कई लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दण्डधिकारी के कोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया है. इन लोगो पर भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अधिवक्ता सुधीर ओझा ने कोर्ट में परिवाद दायर किया है. जिसे कोर्ट ने स्वीकृत करते हुए सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की है.
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अधिवक्ता सुधीर ओझा ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी भारतीय सार्थक पार्टी को निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह नाव छाप आवंटित किया है, जो पहले मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी का चुनाव चिन्ह था. जब से नाव छाप भारतीय समर्थ पार्टी को मिला है तब से लगातार मुकेश साहनी अलग-अलग तरीकों से इस सिंबल को लेकर प्रलोभन देते आए हैं, साथी अब इस छाप का दुरुपयोग भी करने लगे हैं. अधिवक्ता सुधीर ओझा का आरोप है कि लगातार इन दोनों नाव छाप को लेकर इन नेताओं के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है.
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इसको लेकर अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में इन सभी के खिलाफ परिवाद दायर किया है.इनके खिलाफ 420, 467, 466, 471, 171 के तहत मामला दर्ज कराया गया है. कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया है और 27 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख मुकरर्र की है.
इनपुट: मणितोष कुमार