मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर के साहिबगंज इलाके के राजद नेता तुलसी राय के अपहरण मामले में फरार चल रहे है भाजपा के विधायक राजू सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है. इस बात की पुष्टि विधायक के अधिवक्ता विनोद कुमार ने की है. आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू सिंह पर बीते दिनों राजद नेता तुलसी राय को एक भोज के दौरान अपहरण कर कोल्ड स्टोर में ले जाकर मारपीट करने का पारू थाना में मामला दर्ज किया गया था. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


इस मामले में विधायक फरार चल रहे हैं और जिसमें विधायक की ओर से उनके अधिवक्ता विनोद कुमार ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. उनके अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि न्यायालय ने सुनवाई के बाद अग्रिम याचिका को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा पुलिस ने इस मामले में सही ढंग से अनुसंधान नहीं किया. जिससे उनकी जमानत अर्जी खारिज हुई है. 


ये भी पढ़ें- झारखंड के पूर्व IPS राजीव रंजन सिंह ने थामा भाजपा का दामन, ली पार्टी की सदस्यता


आपको बता दें कि पुलिस ने शुक्रवार को भाजपा विधायक राजू सिंह समेत 6 आरोपियों के घर पुलिस ने मुनादी करते हुए इश्तेहार चिपकाया है. इस इश्तेहार में लिखा गया है कि कोर्ट या पुलिस के सामने जल्द आत्मसमर्पण नहीं करने पर घर की कुर्की-जब्ती की जाएगी. इसके लिए राजू सिंह के पैतृक आवास पर बैंड-बाजे के साथ पुलिसवाले पहुंचे थे. माइक के जरिए इस बात की पुलिसवालों ने घोषणा भी की. इस मामले में राजू सिंह के अलावा शुभम सिंह, संतोष सिंह, टिंकू सिंह, रमेश सिंह और सुमन ठाकुर नामजद आरोपी हैं. 


(रिपोर्ट - मणितोष कुमार)