सनातन को `डेंगू-मलेरिया` बताने वाले उदयनिधि की बढ़ी मुश्किलें, आरा के सिविल कोर्ट ने जारी किया समन
Arrah Civil Court: लोक सभा चुनाव के ठीक पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे की मुश्किल बढ़ गई है. सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं.
आराः Arrah Civil Court: लोक सभा चुनाव के ठीक पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे की मुश्किल बढ़ गई है. सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. आरा की कोर्ट ने तमिलनाडु के खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है.
उदयनिधि ने सनातन धर्म पर की थी विवादित टिप्पणी
दरअसल, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी. उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से कहा था कि कुछ चीजें हैं, जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते. मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं. जिनका हम विरोध नहीं कर सकते. उन्हें खत्म करना होता है. सनातन धर्म भी ऐसा ही है. सनातन का विरोध नहीं, बल्कि उसे खत्म कर देना चाहिए.
बयान के बाद देश की राजनीति गरमायी
उदयनिधि के इस बयान के बाद देश की राजनीति गरमायी थी. देश के अलग अलग राज्यों में उदयनिधि के खिलाफ परिवाद दायर हुए थे. इस संबंध में आरा के अधिवक्ता धरणीधर पांडेय ने भी उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि उदयनिधि के बयान से धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है.
आरा की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोरंजन कुमार झा की अदालत ने परिवार और अन्य गवाहों की गवाही के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत संज्ञान लेते हुए उदयनिधि स्टालिन को समन का आदेश दिया है. साथ ही 1 अप्रैल 2024 को अदालत में सशरीर उपस्थित होने का आदेश भी दिया है. एक अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी.
इनपुट- मनीष कुमार सिंह, आरा
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