ईद को लेकर नालंदा वासियों को बड़ी राहत, देर रात तक अब खोल सकेंगे दुकान
31 मार्च को रामनवमी जुलूस के दौरान बिहारशरीफ में हुई हिंसक (Nalanda Violence) घटना के बाद से ही पूरे शहर में धारा 144 लागू है. इसके साथ ही कई तरह की पाबंदियां भी पूरे शहर में लगा दी गई थी. जिसके बाद अब जिला प्रशासन शहरवासियों को धीरे-धीरे इन पाबंदियों में छूट दे रहा है.
नालंदा: 31 मार्च को रामनवमी जुलूस के दौरान बिहारशरीफ में हुई हिंसक (Nalanda Violence) घटना के बाद से ही पूरे शहर में धारा 144 लागू है. इसके साथ ही कई तरह की पाबंदियां भी पूरे शहर में लगा दी गई थी. जिसके बाद अब जिला प्रशासन शहरवासियों को धीरे-धीरे इन पाबंदियों में छूट दे रहा है. ईद के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने शहर वासियों को बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को प्रशासन ने एक लेटर जारी करते हुए बताया कि 21 अप्रैल से सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक जिले में सभी प्रकार के दुकान, प्रतिष्ठान, जिम, पार्क और सिनेमा हॉल को खोले जा जा रहे हैं. हालांकि शहर में अभी भी धारा 144 लागू रहेगी.
शहरवासियों को जारी पाबंदियों से बड़ी राहत तो दी गई है, लेकिन शहर में अभी भी धारा 144 लागू रहेगी. जिला प्रशासन ने ईद पर्व को देखते हुए शहर वासियों को थोड़ी छूट दी है. वहीं, जिला प्रशासन ने ये भी निर्देश जारी किया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक जुलूस, धरना प्रदर्शन शहर में नहीं निकाल सकते हैं. इसके अलावा शहर में किसी भी प्रकार के बैनर, पोस्टर भड़काऊ पोस्टर आदि प्रकाशन नहीं किया जा सकता है. वहीं, जिला प्रशासन व्हाट्सएप एसएमएस और सोशल मीडिया पर भी अपनी नजर बनाए हुए है.
लागू रहेगी धारा 144
गुरुवार को बिहारशरीफ में जिला प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की थी. शांति समिति की इस बैठक में शहर के वार्ड पार्षद के साथ-साथ जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी भी शामिल हुए. बता दें वार्ड पार्षदों ने प्रशासन को ये सुझाव दिया था कि शहर में अब शांति वातावरण बना हुआ है, शहर में बाजार खुलने की समय सीमा को अब बढ़ा दिया जाए. ईद पर्व के मौके पर बाजार में काफी रौनक रहती है. जिसके बाद वार्ड पार्षदों की मांग पर जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है.
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