Patna: बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठत हुई है. इस बैठक में फैसला हुआ है कि पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे गंगा पथ के निर्माण कार्य में तेजी आयेगी. पथ निर्माण विभाग इस एक्सप्रेस वे के लिए हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी हुडको (Housing and Urban Development Corporation) से 2000 लोन लेगा. इस योजना के लिए ऋण और ब्याज की गारंटी बिहार सरकार (Bihar Government) लेंगी. 


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इसके साथ ही राशि भुगतान की गारंटी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. इस योजना के तहत पटना के दीघा से दीदारगंज के बीच गंगा के किनारे 20 किलोमीटर 500 मीटर की लंबाई की एक्सप्रेस वे बन रहा है. कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडा पर मुहर लगी.


कैबिनेट बैठक में सरकार ने आरा सदर हॉस्पिटल की डॉक्टर कुसुम सिन्हा को जबरन वीआरएस दिया है. इसके अलावा, तत्कालीन मधुबनी सिविल सर्जन (Madhubani civil surgeon)  डॉक्टर उदय शंकर प्रसाद को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. बर्खास्तगी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. वो 19 दिसंबर 2005 से अपने ड्यूटी से अनुपस्थित थे.


वहीं, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष, सदस्यों के मनोनयन और सचिव की नियुक्ति पर हर झंडी कैबिनेट ने दे दी है. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन हरियाली मिशन के तहत मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के क्रियानवयन के लिए नियम में संसोधन किया गया है.


बिहार कारा चालक संवर्ग नियामवली-2021 के गठन को भी स्वीकृति दी गयी है. इसके साथ ही सरकार ने बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त)(संसोधन) नियमावली 2021की स्वीकृति दी है. संशोधन में विदेशों से मेडिकल की डिग्री लेने वाले स्टूडेंटस को नौकरी देने में नया पैमाना बनाया गया है. नये पैमाने पर उन्हें नौकरी में वेटेज दी जायेंगी.


राज्य सरकार ने गाड़ी मालिकों के टैक्स डिफाल्टरों पर लगने वाले ब्याज को माफ कर दिया गया है. इस फैसले से लॉकडाउन की वजह से गाड़ी मालिकों को हुए नुकसान में राहत मिलेगी. बकाया अर्थदंड को एकसाथ चुकाने पर ही वाहन मालिकों को यह लाभ मिलेगा. 


वाहन दुर्घटना के फलस्वरुप पीड़ित या मृतक के आश्रित को त्वरित मुआवाजा निर्धारण और अंतरिम मुआवजा भुगतान के लिए बिहार मोटरगाड़ी नियामवली,1992 के अध्याय एक्स और बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली,1961 में वांछित संशोधन तथा अंतरिम मुआवजा भुगतान के लिए बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रुप में रिवोलविंग फंड सृजन किया गया है.