बक्सरः बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और डुमरांव के पूर्व विधायक रहें ददन सिंह उर्फ ददन पहलवान समेत 10 दोषियों को एमपी-एमएलए कोर्ट ने मारपीट के मामले में दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही ददन सिंह पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पांच हजार रुपये का अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को एक माह अतिरिक्त की सजा काटनी होगी. हालांकि, उन पर दर्ज की हुई अन्य संगीन धाराओं को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया. 


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इन 10 लोगों को सुनाई गई सजा 
दरअसल, ददन पहलवान और अन्य ग्यारह लोगों के विरुद्ध आरजेडी नेता रामजी सिंह यादव ने 25 अक्टूबर 2005 को मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके बाद दस लोगों को नामजद किया था. डुमरांव में घटना को भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 323, 341, 307, 504 और 379 के तहत पूर्व मंत्री ददन यादव, मदन सिंह यादव, भुवर यादव, मनोज यादव, सुबोध यादव, रामबचन यादव, भीम यादव, लक्ष्मण तुरहा, खुशी चंद, अख्तर हुसैन के अतिरिक्त एक अन्य अभियुक्त के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी. 


धारा 147 और 148 के तहत सुनाई गई सजा
बता दें कि ददन सिंह को केवल भारतीय दंड विधान की धारा 147 और 148 के तहत सजा सुनाई गई है. हालांकि, तीन वर्ष से कम की सजा होने के कारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को जमानत भी दे दी. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामानंद मिश्रा उर्फ टुनटुन मिश्रा ने बताया कि इस फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की जाएगी.


17 साल बाद आया मामले में आया फैसला
बता दें कि ये मामला साल 2005 में राजद नेता रामजी सिंह यादव के द्वारा डुमरांव थाना कांड संख्या 192/2005 में दर्ज कराया गया था. राजद नेता रामजी सिंह ने एफआईआर में 12 लोगों पर मारपीट और लूटपाट करने का आरोप लगाया था. उसी मामले में 17 साल बाद कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.  


(इनपुट-रवि)


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