पटना: पटना के वाहन चालकों के लिए एक अहम सूचना है. अब से वाहनों पर लगाए जाने वाले नंबर प्लेट पर अवैध शब्द लिखना अवैध हो जाएगा. सरकार ने इस पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है. अब जो भी नंबर प्लेट अवैध शब्द में होगी उस पर कार्रवाई होगी.


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सूत्रों के अनुसार बता दें कि सरकार का निर्णय है कि अब हर वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है. इसमें किसी भी अनधिकृत शब्द को शामिल करना गैरकानूनी है. नंबर प्लेट को केवल निर्धारित फॉरमेट में होना चाहिए और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कुछ लोग अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट पर अवैध रूप से बदलाव कर रहे हैं. जैसे कि 'बॉस' या 'पापा' लिखना. ऐसा करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है और इसका जुर्माना 2500 रुपए तक हो सकता है. अब, यदि किसी वाहन के नंबर प्लेट में दोपहिया और चारपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई बदलाव हो रहा है और वह बदलाव अवैध है, तो उस गाड़ी को पहली बार पकड़ने पर 2500 रुपए का जुर्माना लगेगा.


इसके बाद अगर वही गाड़ी दूसरी बार पकड़ी जाती है, तो उसका सीधा परिणाम होगा कि उस वाहन को जब्त कर लिया जाएगा. अगर फिर भी व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है, तो उसके वाहन की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी जाएगी. यह सख्ती से कहा जा रहा है कि नंबर प्लेट पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अब स्वीकृत नहीं की जाएगी और इसके उल्लंघन करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


इस नए निर्देश का उद्देश्य है कि वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर अनैतिक या अवैध चिह्न, जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, फोटो या किसी भी अन्य विवादास्पद चीज को लिखना वाहन चालकों के बीच बाधा डाल सकता है, जिससे दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं. इसलिए, सभी वाहन चालकों से आग्रह है कि वे नए नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों से बचें. वाहन के नंबर प्लेट पर केवल निर्धारित फॉरमेट में लिखा होना चाहिए और इसे विशेषज्ञों के द्वारा लगवाना चाहिए.


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