पटना: Reservation in Bihar: बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने सदन से पारित आरक्षण संशोधन बिल 2023 को आज मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही बिहार में अब 65 प्रतिशत आरक्षण (Reservation in Bihar) का रास्ता भी साफ हो गया है. बिल को मंजूरी देने के साथ ही SC-ST, OBC-EBC के लिए आरक्षण का दायरा अब बढ़ गया है. बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संदर्भ में गजट प्रकाशन भी किया जाएगा. जिसके बाद से यह नियम लागू हो जाएगा. बता दें कि बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में विधानसभा और विधान परिषद में ये बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था. इस बिल में आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का प्रस्ताव था. इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के 10 फीसद जोड़कर यह दायरा अब 75 प्रतिशत हो जाएगा.


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इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद बिहार में अब अति पिछड़ा जाति को 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति को 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग को 18 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. वहीं, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पहले की तरह 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा.


बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चला है. सीएम नीतीश ने राज्य में जातीय गणना के समाजिक-आर्थिक रिपोर्ट जारी होने के बाद राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव दिया था. जिसके बाद बिहार कैबिनेट ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. बिल को विधानसभा में दो हिस्सों में पेश किया गया था. इसमें शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरी में आरक्षण शामिल था. वहीं, जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद राज्य की कुल आबादी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत है. ईबीसी (36 प्रतिशत) राज्य का सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है, इसके बाद 27.13 प्रतिशत के साथ ओबीसी है.


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