Patna: बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) ​का एलान ही चुका है. जिसके बाद से चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों ने भी तैयारी शुरू कर दी है. इसी बीच दूसरे राज्यों की लड़कियों के साथ शादी करने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं हैं. राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार,जिनके पास बिहार सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र है वो चुनाव में नामांकन दाखिल कर सकते हैं।


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आयोग द्वारा जारी किये गए इस आदेश के बाद से दूसरे राज्यों से आई दुल्हनों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है. आयोग के आदेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्रों को ही जातिगत तौर पर आरक्षित सीटों के नामांकन में स्वीकार किया जाएगा. इसका मतलब है कि जो सीटें अनूसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं, वहां राज्य का ही जातिप्रमाण पत्र ही मान्य होगा. आयोग ने 2011 में बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए ये निर्देश दिया है. 


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ऐसे में महिलाएं ,जो मूल रूप से दूसरे प्रदेश की रहने वाली है और उनकी शादी बिहार में हुई है, तो उनकी लिए नामांकन में समस्या खड़ी हो सकती है. इस वजह से इन महिलाओं को स्थानीय स्तर पर सीओ के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र लेना होगा, हालांकि उनकी उनकी जाति पिता की आरक्षण श्रेणी के समतुल्य ही मिलेगा. 


 


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