बिहार में Unlock-4 को लेकर दिशा-निर्देश जारी, जानें क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद
Bihar News: बिहार में अनलॉक 4 के दौरान सरकारी कार्यालय एवं गैर-सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुल सकेंगे.
Patna: बिहार में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के मामले में कमी होने के बाद अब लॉकडाउन (Lockdown) में छूट दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. राज्य में अब अनलॉक 4 (Unlock-4) लागू किया गया है. अनलॉक 4 के दौरान प्रदेश के स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों को खोल दिया गया है.
सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक हुई. राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए दिनांक 7 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक प्रतिबंधों में और अधिक छूट देने की बात कही गई. सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश में जिन प्रतिबंधों में छूट दी गई और जिस पर पाबंदी लगाई गई है वह कुछ इस तरह से है.
1. सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर-सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुल सकेंगे.
2. सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त (Vaccinated) आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा.
3. कार्यालय प्रधान उक्त सम्बन्ध में आदेश निर्गत कर सकेंगे. न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा.
4. विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा ग्यारहवीं से बारहवीं कक्षा तक के विद्यालय कुल छात्रों की 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे.
5.सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षुओं की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे.
6.राज्य सरकार के आयोगों द्वारा नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ अनुमान्य होगा. उक्त सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे.
7. ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा सकेगी. स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था करेगा. उपरोक्त संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी स्कूल ,कोचिंग, ट्रेनिंग एवं शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस अवधि में विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा किसी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी.
8. क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे. स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केवल खिलाड़ियों के अभ्यास हेतु खोले जा सकेंगे. किन्तु उपर्युक्त सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा. सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों. सम्बन्धित प्रतिष्ठान का प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए.
9. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग की अनुमति के साथ अनुमान्य होगा. होम डिलीवरी प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा. सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों.
10. विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे, किन्तु इनमें डी०जे० एवं बारात जुलूस की इजाजत नही होगी विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी. अंतिम संस्कार , श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी.