पटना कोर्ट में गोवा के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जानें क्या है मामला
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा हाल ही में राज्य के प्रवासी श्रमिकों के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर स्थानीय अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
पटना: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा हाल ही में राज्य के प्रवासी श्रमिकों के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर स्थानीय अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जद(यू) के स्थानीय नेता मनीष कुमार सिंह ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में उक्त याचिका दायर की है.
सिंह ने श्रम दिवस पर गोवा में एक भाषण के दौरान की गई सावंत की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है, जब सावंत ने तटीय राज्य में "90 प्रतिशत अपराधों" के लिए बिहार के लोगों को दोषी ठहराया था. उन्होंने सावंत से "उस राज्य का अपमान करने के लिए माफी मांगने की मांग की है जिसने देश को अपना पहला राष्ट्रपति दिया और अंतिम सिख गुरु का जन्म स्थान है. याचिका पर जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है.
इस बीच एक बयान में जदयू की बिहार इकाई के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आरोप लगाया कि सावंत जिस भाजपा से हैं, वह "हिंदी भाषी लोगों के प्रति हमेशा अपमानजनक टिप्पणी करती रही है. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत सरकार को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे पर उसकी 'चुप्पी' के लिए जनता सबक सिखाएगी. बिहार में सत्तारूढ़ 'महागठबंधन' के अन्य घटक राजद, कांग्रेस और माकपा द्वारा भी गोवा के मुख्यमंत्री की निंदा करने वाले बयान जारी किए गए हैं.
बिहार भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने 'बिहार की छवि'को लेकर उठ रहे सवाल के लिए नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और महागठबंधन सरकार को दोषी ठहराया है.
इनपुट- भाषा
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