पटना विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल एवं छात्राओं सहित 17 के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 2022 में छात्रा के साथ हुई थी रैगिंग
Patna Women College: पटना विमेंस कॉलेज पटना में बी.ए. फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा से बी.ए फिफ्थ सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की लगभग तेरह छात्राओं के द्वारा बीते साल रैगिंग एवं मारपीट किया गया था. जिसका साक्ष्य कॉलेज मे लगा सीसीटीवी फुटेज में कैद है.
पटना: Patna Women College: पटना विमेंस कॉलेज पटना में बी.ए. फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा से बी.ए फिफ्थ सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की लगभग तेरह छात्राओं के द्वारा बीते साल रैगिंग एवं मारपीट किया गया था. जिसका साक्ष्य कॉलेज मे लगा सीसीटीवी फुटेज में कैद है. पीड़िता द्वारा इस घटना की शिकायत कॉलेज की प्राचार्य एवं एंटी रैगिंग कमेटी से की थी लेकिन कॉलेज की बदनामी के कारण दोषी छात्राओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई. कॉलेज में घटित घटना को दबा दिया गया. जिसके कारण दोषी छात्राओं ने फर्स्ट सेमेस्टर की पीड़िता को आए दिन परेशान करती रही.
टीचर ने भी टारगेट करके पीड़िता को परेशान करती रही. इन लोगों से परेशान होकर पीड़िता ने दिनांक 4/9/ 2022 को कोतवाली थाना में आवेदन समर्पित कर दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया. जिसके बाद थाना प्रभारी कोतवाली डीएसपी कोतवाली एसएसपी पटना को कई बार आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया. लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सका अंत में पीड़िता ने थक हार कर माननीय न्यायालय का रुख किया पीड़िता के द्वारा कुल 18 लोगों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मामला दायर किया गया. जूनियर छात्रा के साथ रैगिंग एवं मारपीट मामले में मात्र एक छात्रा के विरुद्ध आईपीसी की धारा 323506 के तहत समन निर्गत किया गया था लेकिन अभी तक उनके द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया गया शेष सतरह लोगों पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती अदिति झा के द्वारा समन जारी नहीं किया गया.
पीड़िता के विद्वान वरीय अधिवक्ता अरविंद कुमार के द्वारा बताया गया कि शेष सतरह लोगों के विरुद्ध कार्रवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन दायर किया गया. मामले में सुनवाई के बाद प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एवं अन्य 6 शिक्षकों सहित 09 छात्राओं के विरुद्ध आईपीसी की धारा 397 एवं 399 के तहत नोटिस जारी किया गया है. माननीय न्यायालय ने सभी आरोपित शिक्षकों एवं छात्राओं को दिनांक 26/ 6/ 2023 को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है.
इनपुट- निषेद