Driving license Mobile Number Link: चालान से बचना है तो ड्राइविंग लाइसेंस में करवा लें ये खास काम, जुर्माना से बच सकते हैं आप
Driving License: परिवहन विभाग के अनुसार कई वाहन चालकों का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर और पता अब सक्रिय नहीं है. जिससे यातायात उल्लंघन पर जारी ई-चालान की सूचना भी सही समय पर नहीं मिल पाती है. अब से बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर के अलावा पता अपडेट रखना अनिवार्य हो गया है.
Driving license Mobile Number Link: बिहार में अब वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर और पता अपडेट रखना अनिवार्य हो गया है. अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आपको जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, साथ ही आपके वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित हो सकते हैं. इस मामले में परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों (डीटीओ) को निर्देश जारी किए हैं.
मोटर वाहन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है. इसके बाद यदि वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होता है, तो संबंधित वाहन चालक या मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वाहन चालकों को अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर को अपडेट करना होगा. इसके लिए परिवहन सेवा पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध है. यदि नंबर अपडेट नहीं किया जाता है, तो संबंधित वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र भी नहीं बन सकेगा. अगर आपके पते में कोई बदलाव होता है, तो आपको 30 दिनों के भीतर नए पते की सूचना सक्षम प्राधिकार को देनी होगी. यह नियम मोटर वाहन अधिनियम की धारा 49 के तहत लागू होता है. इस नियम की अनदेखी करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
परिवहन वेबसाइट अपडेट कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस
परिवहन विभाग के अनुसार कई वाहन चालकों का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर और पता अब उपयोग में नहीं है. इसके कारण दुर्घटना या अन्य घटनाओं की स्थिति में वाहन मालिक या चालक की पहचान में समस्या आ सकती है. इसके अलावा यदि वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता है, तो यातायात उल्लंघन पर जारी ई-चालान की सूचना भी नहीं मिल पाती है. साथ ही मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा घर बैठे ही उपलब्ध है. वाहन रजिस्ट्रेशन में दर्ज मोबाइल नंबर को परिवहन वेबसाइट (parivahan.gov.in) पर और ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज मोबाइल नंबर को सारथी पोर्टल (sarathi.parivahan.gov.in) पर ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है.
विभाग ने जारी किया हेल्पडेस्क नंबर
इसके अलावा बता दें कि मोबाइल नंबर अपडेट करने या इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए परिवहन विभाग ने हेल्पडेस्क नंबर भी जारी किया है. आप कार्यालय अवधि के दौरान हेल्पडेस्क नंबर 06122547212 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
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