ITR Filling: अब बस 15 दिन बचे..., समय से ITR नहीं भरने पर देना होगा इतना जुर्माना
अगर आप टैक्सपेयर हैं और अब तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है तो फिर बिना देरी किए आज ही इस काम को निपटा लें, क्योंकि समय पर ITR नहीं भरने पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में अब सिर्फ 15 दिन ही दिन बचे हैं. सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सभी लोगों को 31 जुलाई 2023 से पहले-पहले तक अपना ITR जरूर फाइन कर देना होगा. केंद्र सरकार द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट को आगे बढ़ाने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है. अगर आप टैक्सपेयर हैं और अब तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है तो फिर बिना देरी किए आज ही इस काम को निपटा लें, क्योंकि समय पर ITR नहीं भरने पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
31 जुलाई के बाद देना होगा इतना जुर्माना
अगर आयकर विभाग द्वारा तय की गई डेडलाइन (31 जुलाई) तक अपना ITR दाखिल नहीं कर पाता है, तो फिर बाद में ये काम जुर्माने का साथ करना होगा. इसके तहत 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. वहीं 5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय के लिए 5,000 रुपये की लेट फीस वसूले जाने का प्रावधान किया गया है.
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वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी छूट
आयकर विभाग की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अब तक 2.2 करोड़ करदाता अपना ITR फाइल कर चुके हैं. इस बार कुछ लोगों को आईटीआर दाखिल करने से छूट भी दी गई है. हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194पी के तहत कुछ वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है. हालांकि ऐसे लोगों को कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा. ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के पास पेंशन के अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं होनी चाहिए.
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टैक्स रिफंड का स्टेटस जानें
अगर आपने ITR फाइल कर दिया है और टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपको कब टैक्स रिफंड मिलेगा. इसके लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पर एक नई सर्विस शुरू हो गई है. आमतौर पर आईटीआर का ई-सत्यापन होने के 20 से 60 दिन के भीतर रिफंड आ जाता है. हालांकि अब आप अपने रिफंड स्टेटस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए आप एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट में जाकर या फिर आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करके चेक कर सकते हैं.