Anand Mohan Case Live Updates: आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जारी किया नोटिस

Anand Mohan Case Live Updates and Latest News: बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ डीएम जी. कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए बिहार सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है.

पटनाः Anand Mohan Case Live Updates: बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह (Anand Mohan Singh) की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज यानी 8 मई सोमवार को सुनवाई होनी है. आनंद मोहन की रिहाई होने के बाद से ही बिहार सरकार निशाने पर है. आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के दोषी हैं. सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने याचिका दाखिल की है. जिस पर आज सुनवाई होनी है. ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ-


 

नवीनतम अद्यतन

  • Anand Mohan Case Updates

    सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का बिहार सरकार, केंद्र सरकार और आनंद मोहन को 2 हफ्ते में जवाब देना है. इसके अलावा कोर्ट ने बिहार सरकार से रिहाई से जुड़ा रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है.

  • Anand Mohan Singh Live:

    पिछले दिनों बिहार सरकार जेल नियमों में संसोधन कर आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ किया था, जिसके बाद आनंद मोहन की रिहाई हुई थी. 

  • बिहार सरकार और अन्य को नोटिस जारी

    Anand Mohan Case Updates: बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ डीएम जी. कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए बिहार सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है. उमा कृष्णैया ने आनंद मोहन की समय से पहले जेल से रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

     

  • आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

    Anand Mohan Case Live Updates: बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार 8 मई को सुनवाई होनी है. 

     

  • जेल नियमावली में संशोधन कर घटाई गई सजा 

    Anand Mohan Case: बता दें कि बिहार जेल नियमावली में राज्य की महागठबंधन सरकार द्वारा 10 अप्रैल को संशोधन किये जाने के बाद आनंद मोहन की सजा घटा दी गई, जबकि ड्यूटी पर मौजूद लोकसेवक की हत्या में संलिप्त दोषियों की समय पूर्व रिहाई पर पहले पाबंदी थी. 

     

  • 20 कैदियों में शामिल है आनंद मोहन का नाम

    Anand Mohan Case: जी. कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करते हुए कहा कि, 'जब मृत्यु दंड की जगह उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है, तब उसका सख्ती से पालन करना होता है, जैसा कि न्यायालय का निर्देश है और इसमें कटौती नहीं की जा सकती.' आनंद मोहन का नाम उन 20 कैदियों में शामिल है, जिन्हें जेल से रिहा करने के लिए राज्य के कानून विभाग ने इस हफ्ते की शुरूआत में एक अधिसूचना जारी की थी क्योंकि वे जेल में 14 वर्षों से अधिक समय बिता चुके हैं.

  • आनंद मोहन 27 अप्रैल को सहरसा जेल से हुए थे रिहा

    Anand Mohan Case: बिहार की जेल नियमावली में संशोधन के बाद आनंद मोहन को 27 अप्रैल को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया था.जी. कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने अपनी याचिका में दलील दी है कि गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन को सुनाई गई उम्रकैद की सजा उसके पूरे जीवनकाल के लिए है और इसकी व्याख्या महज 14 वर्ष की कैद की सजा के रूप में नहीं जा सकती.

     

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