Patna: पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बिहटा स्थित ESIC अस्पताल का पूरा ब्यौरा मांगा है. इसके लिए चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार के नोडल अधिकारी से वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने उनसे डॉक्टर, स्टाफ, ऑक्सीजन, बेड, दवा व अन्य सुविधाओं का पूरा ब्यौरा मांगा है. 


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इसके अलावा ESIC अस्पताल की ओर हलफनामा दायर कर बताया गया कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सुविधाओं की कमी है. डॉक्टरों की एक टीम ने 29-30 अप्रैल, 2021 को अस्पताल का निरीक्षण किया था, उन्होंने बताया कि आवश्यक सुविधाओं के उपलब्ध नहीं होने से कोरोना मरीजों के इलाज में परेशानी हो रही है. 25 अप्रैल से डॉक्टर यहां मौजूद है लेकिन सुविधाएं न होने पर वो इलाज नहीं कर पा रहे हैं. 


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वहीं, पीएमसीएच अस्पताल में सफाई व्यवस्था को लेकर कोर्ट ने सवाल किये. जिस पर कोर्ट को बताया गया कि सफाईकर्मियों की बहुत कमी है. अस्पताल को सफाई व्यवस्था के लिए आउटसोर्सिंग पर निर्भर रहना पड़ता है. प्रशिक्षित सफाईकर्मियों की भारी कमी है. 


इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक पटना के मेदांता अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था शुरू की गई है या नहीं. 
इस मामले पर अगली सुनवाई 25 मई को होगी.