बिहार में 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी रजिस्ट्री, फ्लैट और दुकानों की रजिस्ट्री में 15%-30% बढ़ोतरी
Bihar News: बिहार में 1 अप्रैल अपार्टमेंट में फ्लैट, दुकान और ऑफिस के लिए जगह खरीदना महंगा होने जा रहा है.
पटना:Bihar News: बिहार में 1 अप्रैल अपार्टमेंट में फ्लैट, दुकान और ऑफिस के लिए जगह खरीदना महंगा होने जा रहा है. दरअसल बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के नए नियम को लागू करने से होने वाले घाटे को दूर करने के लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी करने जा रही है. इसके तहत रेरा के नए नियम से होने वाले घाटे की भरपाई के लिए राज्य के सभी जिला अवर निबंधक से प्रस्ताव मांगा गया है. निबंधन विभाग के अधिकारियों का इस मामले में कहना है कि घाटे की भरपाई दुकान और ऑफिस का रजिस्ट्री शुल्क मर्ज कर 15 से 30 फीसदी बढ़ोतरी करने पर होगी.
1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी रजिस्ट्री
निबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शुल्क बढ़ोतरी दर सबसे पहले राज्य के पांच जिलों में लागू होगा. इसमें राजधानी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया शामिल है. इसका कारण ये है कि सबसे अधिक अपार्टमेंट राज्य के इन शहरों में बन रहा है. इसके बाद दूसरे चरण में राज्य के सभी जिलों में रजिस्ट्री शुल्क लागू होगा. इन जिलों में अपार्टमेंट कल्चर नए सिरे से शुरू हो रहा है.
रजिस्ट्री में 15%-30% बढ़ोतरी
रेरा ने कॉरपरेट एरिया की रजिस्ट्री खरीददार के नाम, फ्लैट की रजिस्ट्री कॉरपरेट एरिया के आधार पर करने का निर्देश दिया है. अभी तक सुपर बिल्डअप एरिया के अनुसार रजिस्ट्री हो रही है. यानी, किसी व्यक्ति के द्वारा खरीदे जा रहे फ्लैट का सुपर बिल्डअप एरिया 1000 वर्गफीट और कॉरपेट एरिया 800 वर्गफीट है तो अब कॉरपेट एरिया का ही रजिस्ट्री होगा. ऐसे में 200 वर्गफीट की रजिस्ट्री नहीं होने के चलते विभाग को काफी राजस्व का घाटा हो रहा है.