पटना:Anant Singh:अवैध हथियार रखने के मामले में 10 साल की सजा काट रहे आरजेडी के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलों में और इजाफा होने वाला है. पटना की एमपी- एमएलए कोर्ट ने अवैध हथियार रखने के एक दूसरे मामले में अनंत सिंह को 10 साल सजा सुनाई है. अवैध हथियार रखने के मामले के मामले में एमपी- एमएलए कोर्ट के जज त्रिलोकी दुबे ने अनंत सिंह के खिलाफ फैसला सुनाया है. बता दें कि अनंत सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास से इंसास मैगजीन और बुलेटप्रूफ जैकेट बरामद किया गया था.


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खत्म हुई अनंत सिंह की विधायकी
10 साल की सजा काट रहे अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता भी खत्म कर दी गई है. इस बारे में बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है. विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 21 जून 2022 से अनंत सिंह के बिहार विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है. जिसके बाद अब इस सीट पर जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे. चुनाव आयोग को इसके बारे में जानकारी भी दे दी गई है. 


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पैतृक आवास से हथियार बरामद
बता दें कि इससे पहले पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने  21 जून को अवैध हथियार रखने के मामले में अनंत सिंह को दस साल की सजा सुनाई थी. अनंत सिंह को यह सजा उनके पैतृक आवास से बरामद किए गए अवैध हथियारों को लेकर सुनाई गई थी. पुलिस ने 16 अगस्त 2019 को अनंत सिंह के पैतृक गांव नदावां में छापेमारी के हैंड ग्रेनेड, एके-47 समेत अवैध हथियार बरामद किया था. जिसके बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था. बाद में उन्होंने जेल से ही चुनाव लड़ा और चुनाव जीते.