Patna News: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद के तबादले की अपनी सिफारिश दोहराई है और इसे स्थगित करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया है. उन्‍होंने अगले साल फरवरी में बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए स्‍थानांतरण टालने का अनुरोध किया था.


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कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने 3 अगस्त को न्यायमूर्ति प्रसाद को कलकत्ता हाई कोर्ट (High Court) में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी. न्यायमूर्ति प्रसाद ने अपने स्थानांतरण के लिए अपनी सहमति व्यक्त की, लेकिन कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) से अनुरोध किया कि वह मामले में अंतिम निर्णय लेते समय इस तथ्य को ध्यान में रखे कि उनके छोटे बेटे की बोर्ड परीक्षा फरवरी 2024 में होनी है.


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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने गुरुवार देर रात शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर एक प्रस्ताव अपलोड किया. इसमें कहा गया है, हमने श्री न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार किया है. कॉलेजियम को उनके द्वारा किए गए अनुरोध में कोई योग्यता नहीं मिली. इसलिए, कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) अपनी सिफारिश को दोहराने का संकल्प लेता है.


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भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने कहा कि उसने शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया है जो पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के मामलों से परिचित हैं. उन्होंने पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) और कलकत्ता हाई कोर्ट (High Court) के मुख्य न्यायाधीशों से भी परामर्श किया है.


इनपुट-आईएएनएस