पटनाः Manish Kashyap: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पश्चिमी चंपारण के यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ा झटका दिया है. एनएसए लगाने के खिलाफ यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में कई मुकदमे दर्ज हैं. इसके अलावा उस पर एनएसए भी लगाया गया है, जिसके खिलाफ मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. 


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मनीष कश्यप पर आरोप है कि उसने तमिलनाडु में रहने वाले बिहार के मजदूरों के खिलाफ कथित हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिससे बिहार सरकार की काफी किरकिरी हुई थी. यहां तक कि बिहार पुलिस की एक टीम जांच के लिए तमिलनाडु रवाना की गई थी, जिसकी जांच में मामला फर्जी निकला था. उसके बाद मनीष कश्यप के खिलाफ वारंट जारी किया गया था. वारंट जारी होने के बाद मनीष कश्यप दिल्ली भाग गया था. उसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कुर्की वारंट निकाल दिया, तब जाकर मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण के जगदीशपुर थाने में सरेंडर किया था.



सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सोमवार को यूट्यूबर मनीष कश्यप की जमानत और उसके खिलाफ एनएसए लगाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष कश्यप इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं. इसके अलावा सभी केस को एक जगह क्लब करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस तरह मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.


मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण के जगदीशपुर ओपी थाने में सरेंडर किया था और उसके बाद बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पूछताछ के लिए मनीष कश्यप को रिमांड पर लिया था. आर्थिक अपराध शाखा का रिमांड खत्म होने पर तमिलनाडु पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेेकर चेन्नई गई. 4 मई को मदुरै की स्थानीय अदालत ने मनीष कश्यप को 17 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. उसके बाद से मनीष कश्यप मदुरै की सेंट्रल जेल में कैद है.


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