बिहार में वाहन चालकों को जल्द कराने होंगे ये कागजात अपडेट, नहीं तो लगेगा जुर्माना
अगर आपकी गाड़ी के कागजात (आरसी और डीएल) में मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं है, तो इसे तुरंत अपडेट करवा लें. परिवहन विभाग ने इसके लिए वाहन मालिकों को 15 दिन की मोहलत दी है. 30 नवंबर के बाद अगर मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं कराया गया, तो एक दिसंबर से जुर्माना वसूला जाएगा.
पटना: अगर आपकी गाड़ी के कागजात (आरसी और डीएल) में मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं है, तो इसे तुरंत अपडेट करवा लें. परिवहन विभाग ने इसके लिए वाहन मालिकों को 15 दिन की मोहलत दी है. 30 नवंबर के बाद अगर मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं कराया गया, तो एक दिसंबर से जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) को निलंबित करने की कार्रवाई भी शुरू होगी.
30 नवंबर तक का समय
पटना जिला परिवहन कार्यालय ने बताया है कि 30 नवंबर तक वाहन मालिक अपने कागजात में मोबाइल नंबर और पता अपडेट करवा सकते हैं. ऐसा नहीं करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
मोबाइल नंबर आधार से लिंक करना अनिवार्य
मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको अपना आधार से लिंक किया हुआ नंबर देना होगा. गाड़ी मालिक परिवहन सेवा पोर्टल के माध्यम से यह काम आसानी से कर सकते हैं.
घर बैठे अपडेट करने की सुविधा
आप घर बैठे भी क्यूआर कोड के जरिए अपने कागजात अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर क्यूआर कोड स्कैनर डाउनलोड करना होगा. फिर विभाग द्वारा दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके जरूरी जानकारी भरनी होगी.
पटना में 3.90 लाख वाहन मालिकों को चेतावनी
पटना जिले में 3.90 लाख वाहन ऐसे हैं, जिनके आरसी में मोबाइल नंबर या पता अपडेट नहीं है. इनमें से 3.30 लाख गाड़ियों के आरसी में मोबाइल नंबर और 60,000 गाड़ियों के आरसी में पता अपडेट नहीं है.
दिसंबर से कार्रवाई शुरू
एक दिसंबर से जुर्माना और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी. इसलिए समय रहते अपने कागजात को अपडेट करवाना सुनिश्चित करें, ताकि किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
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