पटनाः Congress MLA Ajit Sharma: बिहार से कांग्रेस के लिए बुरी खबर है. यहां कांग्रेस के भागलपुर विधायक सह बिहार विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा समेत सात अभियुक्तों को भागलपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने उनपर  आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.यह मामला इसाकचक थाना क्षेत्र में तीन नवंबर 2020 को दर्ज हुआ था. कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा पर चुनाव कार्य को बाधित करने का आरोप था. उनके साथ इस कार्य में और भी लोग शामिल थे. इस आरोप की पुष्टि होने पर कोर्ट ने सजा सुनाई है. बतौर सजा उन्हें एक साल की जेल और आर्थिक जुर्माना भुगतना होगा.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ये सुनाई गई है सजा


जानकारी के मुताबिक, बताया गया कि 'एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह की अदालत ने चार जनवरी को कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा समेत सात लोगों को निर्वाचन कार्य में बाधा डालने और सेक्टर पदाधिकारी तथा पुलिस टीम के समर्थकों के साथ घेराबंदी करने और पदाधिकारियों से बहस करने चुनाव कार्य में बाधा डालने के मामले में दोषी पाया था.' इसके बाद कोर्ट ने भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 353 के तहत अजीत शर्मा के साथ ही सात अन्य अभियुक्तों को एक साल के साधारण कारावास और एक  हजार रुपये के जुर्माना के साथ सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश ने भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 341 में 15 दिनों की साधारण कारावास और 250 रुपये जुर्माना लगाया है. इस सजा में डिफॉल्ट होने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा.


शुरू हो रही है कांग्रेस की पदयात्रा


कांग्रेस नेता के खिलाफ यह मामला ऐसे समय में आया है, जब बिहार में कांग्रेस एक्टिव  है और आज से अपनी पदयात्रा की शुरुआत कर रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बिहार के बांका मंदार पर्वत से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे. इसके पहले वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. यात्रा की शुरुआत सुबह 11 बजे के करीब होगी, बिहार भर में कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए बहुत तैयारी की है.


ये भी पढ़ें- नीतीश कुमार की समाधान यात्रा शुरू, कड़ाके की ठंड में रात को ही निकल पड़े विकास कार्यों का जायजा लेने