पटना:Bihar Cast Census: बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा. सरकार ने न्यायिक सेवा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी 10 फीसदी आरक्षण दिया है.  इसके लिए बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 के तहत बिहार सैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन वाले 2023 को स्वीकृत दी गयी है. वहीं इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा हमने जो जातीय गणना करवाई है उसमें सारी व्यवस्था है, सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा.


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वही बीजेपी ने इस मामले में कहा ये स्पष्ट था कि जो गणना हो रही है इसमें आर्थिक समावेशन भी होगा. लेकिन सरकार ने पूरे पक्ष को नकार दिया है. भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण बिउरा है. इसका भी रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए तभी उसके आधार पर समाज के कमजोर वर्ग के लोग चिन्हित किया जा सकेगा.


वहीं जेडीयू ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही सरकार ने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान करना बेहद ही स्वागत योग्य कदम है. इस बात से उन लोगों के पेट में दर्द तो जरूर होगा जो गरीब विरोधी है. जिन्होंने देश के गरीबों की कमर तोड़ दी है अपनी घटिया राजनीति के लिए.वहीं कांग्रेस ने कहा बिहार सरकार के द्वारा अन्य सेवाओं की तरह ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बिहार न्यायिक सेवा 10% का आरक्षण देना एक ऐतिहासिक कदम है. सवर्ण समाज के या फिर आर्थिक रूप से कमजोर को उनको अन्य सेवाओं में 10% आरक्षण का लाभ मिलता था लेकिन बिहार न्यायिक सेवा में उनको आरक्षण नहीं मिलता था.


इनपुट- निषेद


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