नींद से जागी बिहार सरकार! बिना एनओसी के नहीं बनेगा पुल, इस विभाग से लेनी होगी अनुमति
Bihar Bridge Making Rule: बिहार में गिरते पुलों के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जिसते तहत अब बिना एनओएसी के किसी भी पुल का निर्माण नहीं किया जा सकेगा.
पटना: बिहार में लगातार गिरते पुलों के बीच राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग ने लिया बड़ा निर्णय लिया है. जल संसाधन विभाग ने राज्य में पुलों के निर्माण के लिए बनाया नया एसओपी(स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) बनाया है. साथ ही पुलों के निर्माण के लिए एक मानक तय किया गया. इसके बाद से अब तय मानक के अनुरूप ही पुल पुलिया का निर्माण होगा. बता दें कि बीते दिनों बिहार में एक के बाद एक पुलों के गिरने का सिलसिली शुरू हुआ जो अभी तक जारी है. जिसके बाद इस मामले को लेकर खूब राजनीति हुई थी,
वहीं पुलों के निर्माण के एसओपी जारी के करने के बाद बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अब जल संसाधन के एसओपी पर ही राज्य में पुल-पुलिया का निर्माण किया जाएगा. इसके तहत पुल-पुलिया के स्ट्रक्चर के लिए जल संसाधन विभाग से एनओसी लेना होगा. वहीं एसओपी बनने के बाद अब पुल पुलिया के स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए स्वीकृति लेनी होगी. विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इस नियम को अब स्थाई रूप से लागू किया जाएगा. अब बिना एनओसी के कोई पुल-पुलिया नहीं बन पाएगा.
बता दें कि पिछले डेढ़ से दो महीने के भीतर बिहार में दर्जनभर से ज्यादा पुल और पुलिया ध्वस्त हो चुके हैं. लगातार पुलों के टूटने के बाद लेकर बिहार सरकार को तब खूब फजीहत झेलनी पड़ी. बिहार विधानमंडल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भारी फजीहत झेलने के बाद राज्य सरकार की अब नींद टूटी है और पुलों के निर्माण को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है. वहीं लगातार गिरते पुलों को विपक्ष ने बिहार सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की.
इनपुट- रजनीश