Munna Shukla: विजय कुमार शुक्ला उर्फ ​​मुन्ना शुक्ला ने 16 अक्टूबर, 2024 दिन बुधवार को आत्मसमर्पण कर दिया. मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की 1998 की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है. वहीं, मुन्ना शुक्ला ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य और कामकाज के प्रबंधन के लिए 30 दिन का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी.


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पटना कोर्ट में सरेंडर करने से पहले मुन्ना शुक्ला अपने समर्थकों के साथ और अपने नजदीकी गरीबी अजीज लोगों के साथ बैठकर अपने उम्र कैद की सजा को लेकर चर्चा की. उन्होंने कहा कि कोई पता नहीं था एकाएक हमको जानकारी मिला की सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ याचिका चल रही थी. 26 साल बाद हमें उम्र कैद की सजा भी मिल गई है. 


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मुन्ना शुक्ला ने एक बड़ा दावा भी किया. उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आए तो जेल में होने के बावजूद भी अपने बंगले पर आप लोगों से बैठकर यही बातचीत करेंगे. मुन्ना शुक्ला तो जेल में रहेगा, लेकिन बंगले में आप लोगों के साथ रहेगा. उन्होंने कहा कि सरकार बदलते ही बदल जाएंगे मुन्ना शुक्ला के सजा मजे में.


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शुक्ला की याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि उसके 3 अक्टूबर के आदेश में उन्हें 15 दिन का पर्याप्त समय दिया गया है, इसलिए उन्हें और अधिक छूट नहीं दी जा सकती. सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को पूर्व विधायक शुक्ला और आरोपी मंटू तिवारी को हत्या के मामले में दोषी ठहराया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सभी आरोपियों को बरी करने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को आंशिक रूप से खारिज कर दिया था और शुक्ला और तिवारी को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा था.