Jharkhand News: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी (शुक्रवार) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से से सोरेन की गिरफ्तारी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने उनके वकीलों से झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ओर से पेश कपिल सिब्बल से पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते? इस कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि यह मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है, जिसे गिरफ्तार किया गया है.


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कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि हमने अपनी याचिका हाईकोर्ट से वापस ली है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें हर किसी के लिए खुली हैं और हाईकोर्ट संवैधानिक अदालत है. अगर हम सीधे आपकी अर्जी पर सुनवाई करते है तो फिर हमें हरेक को सीधे सुनना होगा. 


दरअसल, भूमि घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ के बाद केंद्रीय एजेंसी ने 31 जनवरी दिन बुधवार को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था. उन्हें 1 फरवरी दिन गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया और एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. झामुमो नेता ने ईडी पर आरोप लगाया था कि कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार की तरफ से एक सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में सोरेन ने आग्रह किया कि उनकी गिरफ्तारी को अनुचित, मनमाना और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन घोषित किया जाए.


 


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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 1 फरवरी दिन गुरुवार को रांची में एक विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष सोरेन को पेश करते हुए दावा किया था कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने अवैध रूप से रांची में 8.5 एकड़ की 12 आसन्न भूमि पार्सल हासिल की थी. हेमंत सोरेन के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की जांच 2023 में राज्य में राजस्व विभाग के एक उप-निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ की गई छापेमारी से जुड़ी है, जिन्होंने भू-माफिया के साथ मिलकर काम किया था.