रांची: पढ़ाई के लिए सुबह जल्दी नहीं उठने पर पुत्र की गोली मारकर हत्या करने वाले पिता राकेश रावत को रांची की जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को फैसला सुनाया. दोषसिद्ध आरोपी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. यह राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यह घटना रांची के कांके रोड में 8 अक्टूबर, 2018 को हुई थी. राकेश रावत सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं. उनका 29 वर्षीय पुत्र राहुल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. वह पुत्र को पढ़ाई करने के लिए हर रोज सुबह उठने को कहते थे. इसी बात पर पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ तो पिता ने अपनी लाइसेंसी राइफल से पुत्र को गोली मार दी. उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.


ये भी पढ़ें- 'कांग्रेस और झामुमो के कई विधायक हमारे संपर्क में...' हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा


पड़ोसियों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी थी. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त राइफल और मैगजीन को जब्त कर लिया था. आरोपी की पत्नी के बयान पर हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी. घटना के बारे में बताया जाता है कि घटना वाले दिन राकेश सुबह छह बजे अपने बेटे राहुल को उठाने के लिए गया था़ इस पर राहुल ने जवाब दिया कि रात में वो काफी देर से सोया है. इसलिए अभी वो नहीं उठेगा़ इसी बात को लेकर बाप बेटे में विवाद शुरू हो गय. इस बात से गुस्साए राकेश ने अपनी लाइसेंसी राइफल से राहुल पर गोली चला दी. इस घटना में गोली आरोपी के बेटे राहुल के सीने के आर-पार हो गयी थी.


इनपुट- आईएएनएस


झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!