पटनाः जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोपी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दुबई जाने की इजाजत दे दी है. तेजस्वी यादव ने परिवार वालों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए दुबई जाने की इजाजत मांगी थी. कोर्ट ने उन्हें 25 लाख रुपये का FDR (फिक्स डिपॉजिट रिसीप्ट) जमा कराने को कहा है. यात्रा से वापस आने के दो दिन के अंदर कोर्ट को सूचित कर पासपोर्ट सरेंडर करेंगे.  


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राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को दुबई में रहने के दौरान ठहरने की जगहों की जानकारी, दुबई में रहने के दौरान इस्तेमाल होने वाले फोन नंबर की जानकारी देने को कहा है. जमीन के बदले नौकरी मामले में आरोपी होने के चलते जमानत की शर्तों के मुताबिक तेजस्वी यादव को विदेश जाने के लिए कोर्ट की इजाजत लेनी होती है.


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कोर्ट ने तेजस्वी यादव को निर्देश दिया है कि वे विदेश यात्रा से भारत लौटने के 48 घंटे के अंदर कोर्ट को सूचित करें. बता दें कि दुबई जाने से पहले कोर्ट ने तेजस्वी को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने की भी इजाजत दी थी. तेजस्वी यादव ने कोर्ट से विदेश दुबई जाने के लिए अर्जी दाखिल की थी. 


बता दें कि साल 2019 में 28 जनवरी को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दी थी. दरअसल लालू यादव पर आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के 2 होटलों को IRCTC को ट्रांसफर किया. इन होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किया था. ये दो होटल रांची और पुरी के थे. जिन्हें बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर किया था. 


इनपुट- विकास चौधरी


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