Ranchi: झारखंड में अब संविदा वाली महिला कर्मचारियों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश, CM सोरेन ने दी मंजूरी
मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव वैसी महिलाकर्मी पर लागू होगा जो पिछले 12 महीनों में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी हों. उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा.
Jharkhand Government Maternity Leave: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने संविदा पर तैनात महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सोरेन ने संविदा के आधार पर नियुक्त महिलाकर्मियों के लिए मातृत्व अवकाश प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब संविदा पर नियुक्त महिलाकर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ प्राप्त होगा. पूर्व में संविदा पर नियुक्त महिलाकर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का प्रावधान नहीं था. मामला जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने संविदा पर नियुक्त महिलाकर्मियों को मातृत्व अवकाश देने की स्वीकृति प्रदान की है.
पात्र महिलाकर्मियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश
मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव वैसी महिलाकर्मी पर लागू होगा जो पिछले 12 महीनों में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी हों. उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा. यह अवकाश दो जीवित संतान के उपरांत हुए प्रसव पर अनुज्ञेय नहीं होगा. मातृत्व अवकाश के लिए संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम संविदा राशि के बराबर होगा. मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार जनहित में सारे काम कर रही हैं और ये मांगें भी बहुत दिनों से थी, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकृत कर उन्हें तोहफा दिया है.
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राज्य में संविदा पर काम करने वाली महिला कर्मचारी लंबे समय से मातृत्व अवकाश की मांग कर रही थी. बता दें कि मातृत्व लाभ ऐसे लाभ हैं, जो महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं. ये लाभ मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होते हैं.
रिपोर्ट- कमरान जलीली